Rajasthan high Court: राजस्थान हाईकोर्ट (Rajasthan high Court) ने वीरांगना को भूमि आवंटित नहीं करने के मामले में जयपुर जिला कलेक्टर को दस अगस्त को तलब किया है. जस्टिस इन्द्रजीत सिंह की एकलपीठ ने यह आदेश दरियाव कंवर की याचिका पर दिए. अदालत ने कहा है कि यदि याचिका में राज्य सरकार की ओर से जवाब पेश कर दिया जाता है तो कलेक्टर को हाजिर होने की जरूरत नहीं है.


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 दरियाव कंवर की याचिका में कहा गया कि याचिकाकर्ता के पति भंवर सिंह वर्ष 1965 में हुए युद्ध में शहीद हो गए थे. ऐसे में उसे शहीद पैकेज के तहत फुलेरा तहसील में 25 बीघा भूमि आवंटित की गई. वहीं, जमीन आवंटन के बाद प्रशासन को पता चला की गलती से गैर मुमकिन तलाई की जमीन आवंटित हो गई है और इस श्रेणी की जमीन का आवंटन नहीं किया जा सकता. इस पर जिला प्रशासन ने रेवेन्यू बोर्ड को यह मामला भेज दिया.


गलत जमीन आवंटित 


रेवेन्यू बोर्ड ने 21 फरवरी को माना की वीरांगना को गलत जमीन आवंटित हो गई है, लेकिन इसमें इनकी कोई गलती नहीं है. ऐसे में उन्हें गृह जिले में दूसरी जगह जमीन आवंटित की जाए. याचिका में कहा गया कि बोर्ड के आदेश को नौ साल बीतने के बाद भी अब तक याचिकाकर्ता को दूसरी जगह जमीन आवंटित नहीं हुई है. जबकि एसडीओ ने दिसंबर, 2019 में बीचून ग्राम में जमीन आवंटन के चिन्हित भी कर ली है, लेकिन जिला कलेक्टर ने आवंटन आदेश जारी नहीं किए. इस संबंध में कलेक्टर को कई पत्र लिखे, लेकिन उन पर भी कोई कार्रवाई नहीं की गई. मामले में गत वर्ष राज्य सरकार को हाईकोर्ट ने नोटिस जारी कर जवाब तलब किया, लेकिन उसका भी अब तक जवाब नहीं दिया गया. इस पर अदालत ने दस अगस्त तक जवाब पेश नहीं होने पर कलेक्टर को पेश होने के आदेश दिए हैं.


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