REET Level-1 से 9 लाख B.Ed अभ्यर्थी बाहर, जानें राजस्थान हाईकोर्ट ने किन्हें माना योग्य
बीएड अभ्यार्थियों को REET लेवल 1 में सम्मलित करने से कोर्ट ने इंकार कर दिया.
Jaipur : रीट लेवल - 1 से बीएड अभ्यर्थियों को भर्ती प्रक्रिया से बाहर करने के मामले में जोधपुर हाई कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश की बैंच ने अपना फैसला सुना दिया है.
वहीं, BSTC अभ्यार्थियों को हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. बीएड अभ्यार्थियों को REET लेवल 1 में सम्मलित करने से कोर्ट ने इंकार कर दिया.
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इस आदेश के बाद करीब 4 लाख BSTC के और 9 लाख बीएड अभ्यर्थी प्रभावित होंगे. कोर्ट में बीएड अभ्यर्थियों के रिजल्ट निरस्त करने के आदेश दे दिए हैं.
इससे पहले तीन दिन सभी पक्षों ने इस मामले में अपना पक्ष रखा. सोमवार और मंगलवार को कई घंटों तक सुनवाई चली. BSTC उम्मीदवारों, राज्य सरकार और केंद्र सरकार के वकील की ओर से पक्ष रखा गया. राजस्थान शिक्षक पात्रता परीक्षा (REET) लेवल-1 से बीएड उम्मीदवारों को भर्ती प्रक्रिया से बाहर करने की मांग को लेकर बीएसटीसी उम्मीदवार आंदोलन कर रहे हैं. बीएसटीसी अभ्यर्थियों ने सरकार से कहा है कि अगर उनका पक्ष मजबूती के साथ अदालत में नहीं रखा गया तो वह इससे ज्यादा बड़ा आंदोलन करेंगे.
बता दें कि बीएसटीसी अभ्यर्थियों की ओर से एडवोकेट विज्ञान शाह और अन्य अधिवक्ताओं ने पक्ष रखा. तीन दिन कई घंटों कोर्ट में सुनवाई चली. सभी पक्षों ने इस मामले में अपना पक्ष रखा. राजस्थान शिक्षक पात्रता परीक्षा (REET) लेवल-1 से बीएड उम्मीदवारों को भर्ती प्रक्रिया से बाहर करने की मांग को लेकर बीएसटीसी उम्मीदवार कई दिनों से आंदलोन कर रहे थे.