Jaipur news: जिले के अतिरिक्त सत्र न्यायालय क्रम-4 ने निकाह से मना करने पर दिव्यांग लडकी की घर में घुसकर हत्या करने और उसकी मां को गंभीर रूप से घायल करने वाले अभियुक्त शकील खान को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ ही अदालत ने 23 वर्षीय इस अभियुक्त पर दो लाख 51 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है. अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत को बताया गया कि मृतका खुशनसीबा के भाई ने 3 सितंबर, 2019 को गलता गेट थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी. 


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

रिपोर्ट में कहा गया कि बीती शाम को वह छत पर पतंग उड़ा रहा था. इतने में उसकी अम्मी के चिल्लाने की आवाज आई. जब उसने नीचे जाकर देखा तो अभियुक्त उसकी बहन पर चाकू से वार कर रहा था. इसी दौरान उसकी अम्मी ने बीच बचाव किया तो अभियुक्त ने चाकू मारकर उसे भी घायल कर दिया. अभियुक्त की नजर उस पर पडने पर वह चाकू लेकर उसकी ओर भी भागा, लेकिन वह वापस छत पर भाग गया. 


इस पर अभियुक्त चाकू लेकर बाहर चला गया. इसके बाद दोनों घायलों को अस्पताल ले जाया गया. जहां इलाके के दौरान उसकी बहन खुशनसीबा की मौत हो गई. रिपोर्ट में कहा गया कि अभियुक्त उसकी बहन से निकाह करना चाहता था, लेकिन बहन ने इनकार कर दिया. इससे नाराज होकर उसने उसकी हत्या कर दी और अम्मी को गंभीर रूप से घायल कर दिया. रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार कर अदालत में आरोप पत्र पेश किया. 


सुनवाई के दौरान अभियुक्त की ओर से कहा गया कि उसका मृतका से संबंध था और वह उससे निकाह करना चाहता था. इसमें उसके परिजन भी राजी थे. घटना के दिन वह नशे में था और गलता गेट श्मशान के पास दोस्तों के साथ बैठा था. इतने में पुलिस ने आकर उसे गिरफ्तार कर लिया और अगले दिन हाथ में चाकू पकडा दिया. पुलिस ने उसे मामले में फंसाया है. दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अदालत ने अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है.


यह भी पढे़-  चित्तौड़गढ़ के आसमान में दिखी कृष्णलीला, एक हजार ड्रोन ने बनाई कलाकृतियां