जयपुर: मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान ग्रामीण पर्यटन योजना–2022 के तहत ग्रामीण पर्यटन इकाईयों को राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना 2019 के लाभ दिए जाने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया है.


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प्रस्ताव में ग्रामीण पर्यटन इकाईयों को स्टाम्प ड्यूटी में छूट का लाभ रिप्स-2019 के तहत मिल सकेगा.रिप्स - 2019 के तहत परिभाषित पर्यटन सेक्टर की इकाईयों में ग्रामीण पर्यटन इकाई को भी परिभाषित किया जाएगा. ग्रामीण पर्यटन इकाईयों को रिप्स - 2019 का पूर्ण लाभ प्रदान किए जाने के लिए इनके निवेश की न्यूनतम सीमा एक करोड़ रूपए रखा जा सकेगा. साथ ही देय और जमा एसजीएसटी का 10 वर्षों तक 100 प्रतिशत पुनर्भरण भी हो सकेगा.


राज्य सरकार प्रदेश में ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पूरी प्रतिबद्धता से कार्य कर रही हैं. गहलोत के इस अनुमोदन से गांवों में पर्यटन इकाईयों के जरिए नए रोजगार सृजित होंगे . हस्तशिल्प को प्रोत्साहन मिलेगा. राजस्थान की ग्रामीण परंपरा से पर्यटक रूबरू हो सकेंगे. गौरतलब है कि पर्यटन उद्योग को रिप्स - 2019 के तहत थ्रस्ट सेक्टर का दर्जा भी दिया गया है.