Jaipur: जयपुर की विशेष अदालत में नाबालिग के साथ रेप करने के मामले में एक अपराधी को कोर्ट ने बीस साल की सजा सुनाई. बता दें कि,  पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत में महानगर द्वितीय ने नाबालिग का अपहरण कर, उसके साथ दुष्कर्म करने वाले अपराधी साहिल अली को बीस साल की सजा सुनाई है. इसके साथ ही अदालत ने अपराधी पर दस हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है.


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 अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत को बताया गया कि, 23 अप्रैल 2019 को पीडिता के पिता ने मुरलीपुरा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी. जिसमें कहा गया कि, उसकी 15 साल की बेटी सुबह घर के बाहर खड़ी थी. इतने में अभियुक्त अपने कुछ साथियों के साथ आया और उसका अपहरण कर ले गया.


 रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार किया. वहीं, पीड़िता ने अदालत को बताया कि, वह दही लेने के लिए घर से निकल रही थी. इतने में अभियुक्त उसे जबरन भवानी निकेतन स्कूल ले गया. जाहां उसने उसके साथ कार में दुष्कर्म किया और विरोध करने पर मारपीट की.


भू रूपान्तरण के बदले रिश्वत लेने वाले नगर पालिका चेयरमैन को सजा


एसीबी मामलों की विशेष अदालत क्रम-2 ने कृषि भूमि को आवासीय में बदलने के बदले रिश्वत लेने वाले किशनगढ़-रेनवाल नगर पालिका मंडल के तत्कालीन चेयरमैन कन्हैयालाल कुमावत को तीन साल की सजा सुनाई है. इसके साथ ही अदालत ने अभियुक्त पर चालीस हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है.


अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत को बताया गया कि, सांवरमल जाट ने 20 फरवरी 2009 को एसीबी में रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसमें कहा गया था कि, उसने अपनी कृषि भूमि को आवासीय में बदलने के लिए आवेदन किया था. नगर पालिका के चेयरमैन ने दस रुपए वर्ग गज के हिसाब से दो लाख रुपए की रिश्वत की मांग की. रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए, एसीबी ने 22 फरवरी को सत्यापन किया. इसके साथ ही  24 फरवरी को अभियुक्त को पचास हजार रुपए लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया.


Reporter: Mahesh Pareek


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