CM Divyang Scooty Yojana 2022 : मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बजट में की गयी घोषणा के मुताबिक प्रदेश के कॉलेज में जाने वाले दिव्यांगों और कार्यस्थल पर पहुंचने के लिए दिव्यांगों को 5 हजार स्कूटियां मुफ्त में देने के लिए एक योजना की शुरूआत की है. मुख्यमंत्री दिव्यांग स्कूटी योजना-2022  के तहत पात्र दिव्यांगों को स्कूटी उपलब्ध कराई जाएगी.


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पहली प्राथमिकता में 15 से 29 आयु वर्ग के विशेष योग्यजन शामिल हैं. जो आत्मनिर्भर हैं और नौकरी करते हैं या फिर किसी विश्वविद्यालय से जुड़े राजकीय या मान्यता प्राप्त महाविद्यालय स्तरीय संस्थान में पढ़ रहे हैं. वहीं, द्वितीय प्राथमिकता के अंतर्गत कुल निर्धारित स्कूटियों में से शेष उपलब्ध होने की स्थिति में  45 वर्षीय आयु वर्ग के आवेदक शामिल होंगे.


योजना के लिए ये पात्रता है जरूरी


आवेदक राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिए.
चिकित्सा बोर्ड की तरफ से जारी 40 फीसदी या इससे अधिक नि: शक्तता प्रमाण पत्र हो.
आवेदक के पास वाहन चलान का ड्राइविंग लाइसेंस हो.
विशेष योग्यजन आवेदक की तरफ से महाविद्यालय के प्रधानाचार्य और संस्था प्रधान से नियमित अध्ययनरत होने का प्रमाण आवेदक की तिथि से एक महीने से अधिक पुराना हो.
नौकरी कर रहे विशेष योग्यजन आवेदक को नियोक्ता से प्रमाण पत्र मिला हो.
विशेष योग्यजन पेंशन प्राप्त कर रहे आवेदकों को आय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की बाध्यता नहीं है. पेंशन का PPO अपने आवेदन के साथ लगाना है.
विशेष योग्यजन पेंशन प्राप्त नहीं कर रहे दिव्यांगों के माता-पिता, संरक्षक और स्वयं की संकलित वार्षिक आय 2 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए.
आवेदक को विकलांगता प्रदर्शित करते हुए स्वयं की फोटो आवेदन के साथ होनी होगी.
आवेदक को पहले भारत सरकार अथवा राज्य सरकार की किसी भी योजना के तहत मोटराईज्ड ट्राईसाइकिल या स्कूटी नहीं मिली हो, ऐसा शपथ पत्र देना होगा.
आयु संबंधित डॉक्यूमेंट्स स्वप्रमाणित अटैच करें.


आवेदन के लिए प्रक्रिया
योजना के अंतर्गत पात्रता रखने वाले एसएसओ पोर्टल के जरिए एसजेएमएस डीएसएपी आईकन पर जाकर वांछित डॉक्यूमेट्स के साथ ई-मित्र के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. अधिक जानकारी के लिए जिला कार्यालय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग- शास्त्री नगर, अजमेर में संपर्क किया जा सकता है.


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