GST Rates: पॉपकॉर्न छुड़ाएगा पसीने, लगाए गए 3 तरह के टैक्स, जानिए GST काउंसिल में वित्त मंत्री ने किन चीजों को किया सस्ता और महंगा
GST Council Meeting Highlights: 21 दिसंबर को जैसलमेर में जीएसटी काउंसिल की बैठक हुई, जहां कई बड़े फैसले लिए गए. बैठक के बाद केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रेस कॉफ्रेंस में बैठक में हुई चर्चा और लिए गए फैसलों की जानकारी दी.
GST Council Meeting Highlights: 21 दिसंबर से जीएसटी काउंसिल की 55वीं बैठक का आयोजन किया गया. यह बैठक दो सत्रों में सम्पन्न हुई, जिसमें पहला सत्र सुबह 11 बजे से 1.45 बजे तक और दूसरा सत्र 4.30 बजे हुआ. यह बैठक केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की की अध्यक्षता में पूरी हुई. बैठक में बड़ी संख्या में जीएसटी काउंसिल के सदस्य शामिल हुए. बैठक के बाद केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रेस से बात करते हुए लिए गए फैसलों की जानकारी दी.
मीडिया से बात करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि राज्य विमान टरबाइन ईंधन को माल एवं सेवा कर यानी GST के दायरे में लाने पर सहमत नहीं हुए हैं. राज्य इसके लिए सहज नहीं थे. वे एटीएफ नहीं चाहते थे, क्योंकि वे इसे कच्चे पेट्रोलियम-डीजल उत्पाद की श्रेणी में रखते हैं. उन्होंने कहा कि इसे अकेले हटाया नहीं जा सकता है. इसलिए इस पर कोई बदलाव नहीं हुआ है.
वित्त मंत्री ने कहा कि बीमा प्रीमियम पर जीएसटी में कमी से जुड़ा कोई फैसला नहीं लिया गया, क्योंकि मंत्रियों के समूह (जीओ) को इस मुद्दे का अध्ययन करने के लिए और समय चाहिए है. उन्होंने कहा कि बीमा नियामक इरडा सहित कई पक्षों की ओर से अभी सुझावों का इंतजार है.
वहीं जीएसटी परिषद ने दर युक्तिकरण के संबंध में निर्णय को भी टाल दिया है, क्योंकि जीओएम को व्यापक अध्ययन के लिए और समय चाहिए है. परिषद ने फोर्टिफाइड चावल और जीन थेरेपी सहित विभिन्न वस्तुओं पर जीएसटी दर संशोधन के संबंध में सुझाव सामने रखे हैं.
जबकि जीएसटी काउंसिल की बैठक के बाद जानकारी दी गई कि पॉपकॉर्न पर तीन तरह के जीएसटी टैक्स लगाए जा सकते हैं. पहले नमक और मसालों के साथ मिक्स रेडी टूट ईट वाले पॉपकॉर्न पर 5 फीसद GST लगाने का सुझाव है. शर्त है कि ये पहले से पैक नहीं होने चाहिए. पहले से पैक और लेबल वाले पॉपकॉर्न पर 12 फीसदी GST लगेगा, जबकि कारमेल पॉपकॉर्न पर 18 प्रतिशत टैक्स लगाया जाएगा.
वित्त मंत्री ने बताया कि इसके अलावा सतह से हवा में मार मरने वाली मिसाइलों पर IGST (इंटर स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स) छूट को बढ़ाया गया है. साथ ही देश से बाहर माल भेजने वाले सप्लायर्स को सप्लाई पर कंपेंसेशन सेस को कम किया गया है. इस फैसले से एक्सपोर्टर्स के वर्किंग कैपिटल बढ़ोत्तरी होगी. इसके अलावा 50 फीसदी फ्लाई ऐश वाले एसीसी ब्लॉक्स पर 12 फीसदी जीएसटी लगाए जाने का ऐलान किया. जबकि उन्होंने बताया कि जब किसान काली मिर्च और किशमिश की सप्लाई करेंगे तो उसपर जीएसटी नहीं लगाई जाएगी.
ये 45 वस्तुओं पर जीएसटी घटाकर जनता-व्यापारियों को दी राहत
1- जीन थैरेपी को जीएसटी में छूट दी गई है. नवीन चिकित्सा पद्धतियों को बढ़ावा देने के लिए जीन थैरेपी पर जीएसटी को पूरी तरह से हटा दिया गया है.
2- रक्षा उपकरणों पर भी दी गई छूट. 2019 के निर्णय के तहत रक्षा क्षेत्र के उपकरणों पर पर जीएसटी छूट को जारी रखा गया है.
3- निर्यात से जुड़े उत्पादों पर जीएसटी दरें घटा दी गई हैं.
4- एटॉमिक ऊर्जा एजेंसी के निरीक्षण से संबंधित उपकरणों पर जीएसटी माफ.
5- मुफ्त वितरण के लिए तैयार किए जाने वाले खाद्य उत्पादों पर जीएसटी दरों को किया गया कम.