Jalore: लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम न्यायालय जालोर के विशिष्ट न्यायाधीश हुकमसिंह राजपुरोहित ने शुक्रवार को नाबालिग से दुष्कर्म करने के आरोपी को बीस साल की सजा सुनाई.


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विशिष्ट लोक अभियोजक सैयद मुमताज अली ने बताया कि 16 अप्रैल 2021 को बिशनगढ़ निवासी पीड़िता के पिता ने पुलिस थाना जालोर में रिपोर्ट पेश कर बताया कि बिशनगढ़ में मोटरसाइकिल की दुकान है. प्रथम तल पर दुकान तथा प्रथम फ्लोर पर आवास स्थित है. 15 अप्रैल 2021 की रात्रि को वह सभी परिवार वाले खाना खाकर रात को करीब 11 बजे सो गये थे. 16 अप्रैल सुबह 4 बजे उठकर देखा तो उसकी नाबालिग बेटी गायब मिली. 


शिकायत में उसने बताया कि उक्त नाबालिग पुत्री को कोई अज्ञात व्यक्ति बहला फुसलाकर किसी अनहोनी संगीन वारदात करने के इरादे से ले गया हैं. उसकी नाबालिग पुत्री को दस्तयाब कर सुपुर्द करवाएं. पुलिस ने उक्त गुमशुदगी दर्ज कर कार्रवाई शुरू की. अनुसंधान के दौरान संदिग्ध सदीक खान पुत्र चांद खान जाति मोयला मुसलमान, निवासी बिशनगढ़ के मोबाइल नम्बर की सीडीआर निकालने पर उसे महाराष्ट्र कल्याण से नाबालिग सहित गिरफ्तार किया गया. 


नाबालिग के पुलिस व न्यायालय में दिये गये बयानों के आधार पर सदीक खां द्वारा नाबालिग को जबरदस्ती बहला फुसलाकर ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म करना पाया जाने पर आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया गया. अभियोजन पक्ष की ओर से बीस गवाह पेश किए गए. पोक्सो न्यायालय के विशिष्ट न्यायाधीश हुकमसिंह राजपुरोहित ने दोनों पक्षों की बहस सुनने व पत्रावली का अवलोकन करने के बाद आरोपी सदीक खान द्वारा नाबालिग को बहला फुसलाकर अहमदाबाद के एक होटल में ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म करने का दोषी पाया जाने पर बीस साल की सजा सुनाई. सरकार की ओर से पैरवी विशिष्ठ लोक अभियोजक सैयद मुमताज अली ने की.


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