Jhunjhunu: झुंझुनूं के एडीजे कोर्ट नंबर एक ने एक मामले में युवक के अपहरण और जान से मारने की नियमत से मारपीट करने के मामले में बगड़ थाने के हिस्ट्रीशीटर नितेश उर्फ ब्लेकिया उर्फ कालू समेत उसके दो अन्य साथियों को 10—10 साल के कारवास की सजा सुनाई है.


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सजा सुनाते वक्त ​हिस्ट्रीशीटर नितेश उर्फ ब्लेकिया को कड़ी सुरक्षा के बीच झुंझुनूं के एडीजे कोर्ट में लाया गया. क्योंकि नितेश उर्फ ब्लेकिया, फिलहाल अजमेर की हाई सिक्योरिटी जेल में बंद है. जिसे वहां से लाया गया तो पूरे कोर्ट कैंपस को पुलिस छावनी में बदल ​दिया गया. कोर्ट के लोक अभियोजक कमल किशोर शर्मा ने बताया कि एडीजे कोर्ट संख्या एक की न्यायाधीश सोनिया बेनीवाल ने मामले में सुनवाई करते हुए दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद आरोपियों को दोषी माना है तथा 10 साल की सजा सुनाई है.


बता दें कि वर्ष 2019 में बगड़ थाने के हिस्ट्रीशीटर नितेश उर्फ ब्लेकिया और उसके साथी कालीपहाड़ी निवासी प्रमेंद्र और अलीपुर निवासी सचिन मूंड ने कंवरपुरा निवासी गौतम का उसके गांव से अपहरण किया और मारपीट करते हुए उसे चिड़ावा के चूंगी नाका के पास मरा हुआ समझकर पटककर चले गए.


इस मामले में घायल गौतम के पर्चा बयान पर पुलिस ने तीनों के खिलाफ मामला दर्ज कर किया था. मामले में बगड़ पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 11 जुलाई 2019 को हिस्ट्रीशीटर नितेश उर्फ ब्लेकिया और उसके साथी प्रमेंद्र और सचिन मूंड को गिरफ्तार कर लिया था.


Reporter-Sandeep Kedia


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