Surajgarh: सुहाग की लंबी उम्र की कामना के लिए रखे जाने वाले करवा चौथ के व्रत से ​ठीक दो दिन पहले अपने ही सुहाग को उजाड़ने के मामले में आज झुंझुनूं एससी एसटी कोर्ट ने मृतक की पत्नी और उसके प्रेमी को उम्र कैद की सजा सुनाई है. मामला सिंघाना थाना इलाके के मुरादपुर का है. जहां पर 17 अक्टूबर 2016 को गांव की ही नदी में गांव के ही रोशनलाल मेघवाल का शव लहुलुहान हालत में मिला था. जिसके बाद परिजनों ने शक के आधार पर रोशनलाल की पत्नी मंजू मेघवाल और उसके प्रेमी बुहाना निवासी युसूफ के खिलाफ मामला दर्ज कराया था.


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

यह भी पढ़ें: RBSE 12th Result 2022: 1 जून को जारी होगा राजस्थान बोर्ड 12वीं का रिजल्ट, जानिए समय


पुलिस ने मामले में तत्परता दिखाते हुए रोशनलाल की पत्नी मंजू और युसूफ से पूछताछ की तो दोनों रोशनलाल की हत्या करना कबूला. इस मामले में करीब साढ़े पांच साल तक चले ट्रायल के बाद कोर्ट ने आज फैसला सुनाते हुए दोनों को आजीवन कारावास की सजा और 20—20 हजार रुपये के अर्थ दंड से दंडित किया है. एपीपी मोहम्मद रफीक ने बताया कि कोर्ट ने गवाहों के बयान और साक्ष्य के आधार पर फैसला दिया है.


ब्यूटी पार्लर चलाती थी पत्नी
2016 में मृतक के परिजनों ने आरोप लगाया था कि मृतक की पत्नि का चाल-चलन सही नहीं था. जो बुहाना में ब्युटी पार्लर की दुकान चलाती थी. जिसके चलते उसकी बुहाना के युवक युसूफ से जान पहचान हो गई. दोनों कई दिनों तक बाहर भी रहते थे. इस बात को लेकर आए दिन पति रोशनलाल तथा पत्नी मंजू के बीच झगड़ा भी होता था.


पहले जहर दिया, नहीं मरा तो गाड़ी चढ़ा दी
पुलिस ने 2016 में मामले का खुलासा करते हुए बताया था कि युसूफ 17 अक्टूबर 2016 को करवा चौथ के दो दिन पहले रोशन को अपनी बोलेरो गाड़ी में बैठाकर अपनी बहन के पास चिड़ावा, मंड्रेला होते हुए सांखू लेकर गया। वहां से घुमाते हुए राजगढ़, पिलानी होते हुए नरहड़ में रोशन को शराब पिलाई. जिसमें नशे की गोलियां मिलाकर मारने की कोशिश की, लेकिन जहर से भी रोशनलाल की मौत नहीं हुई. तो आरोपी ने रात के करीब एक बजे उसको मुरादपुर की नदी में उतार कर गाड़ी से टक्कर मार दी. जिससे रोशन की मौत हो गई और खुद फरार हो गया.


Report: Sandeep Kedia