Jodhpur news: जोधपुर के विशेष न्यायालय लैंगिक ने अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम जिला जोधपुर में 8 वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म के मामले में आरोपी को जीवन पर्यंत यानि अंतिम सांस तक जेल में रहने की सजा के आदेश दिए हैं. जोधपुर  के फलौदी थाना  क्षेत्र में 4 अप्रैल 2020 में पीड़िता की माँ ने थाने में रिपोर्ट देकर बताया कि उसकी 8 साल की बच्ची को चॉकलेट देने के बहाने कमरे में बुलाकर आरोपी प्रेम प्रकाश ने उसके साथ दुष्कर्म किया.घटना के बाद पुलिस ने जांच कर आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में चालान पेश किया.


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

न्यायालय में लंबी बहस और सुनवाई के बाद विशेष न्यायालय ने आज आरोप सिद्ध होने पर आरोपी प्रेम प्रकाश को जीवन पर्यंत यानी की अंतिम सांस तक जेल में रहने की सजा के आदेश दिए हैं.न्यायालय में सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से लोक अभियोजक रामपाल बिश्नोई ने पैरवी करते हुए न्यायालय के सामने पुलिस एफ आई आर के साथ ही दस्तावेज पेश किए साथ ही सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से 11 गवाहों के बयान करवाए गए.


यह भी पढ़ें- Video: उर्फी जावेद ने पार कर दी बोल्डनेस की हद, पब्लिक प्लेस पर सबके सामने बदले कपड़े


जहां सभी गवाहों ने घटना की पुष्टि की लंबी बहस के बाद आरोप सिद्ध होने पर आज न्यायालय ने आरोपी प्रेम प्रकाश को सजा के आदेश दिए हैं.लोक अभियोजक ने बताया कि बालकों के प्रति इस तरह के अपराध को लेकर न्यायालय ने गंभीरता दिखाई और आरोपी को जीवन पर्यंत जेल में रहने सजा सुनाई है.