Jodhpur News: राजस्थान हाईकोर्ट ने गैंग रेंप के आरोपी बाड़मेर के पूर्व विधायक मेवाराम जैन की याचिका को यह कहते हुए निस्तारित कर दिया, कि पुलिस द्वारा प्रस्तावित निगेटिव फाइनल रिपोर्ट(एफआर) को संबंधित थानाधिकारी जल्द कोर्ट के समक्ष पेश करें.


बयानों की प्रतिलिपियां भी कोर्ट के समक्ष पेश की


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न्यायाधीश फरजंद अली की कोर्ट में याचिका की सुनवाई के दौरान अतिरिक्त महाधिवक्ता अनिल जोशी ने कहा कि एडिशनल डिप्ट्री कमिश्नर ऑफ पुलिस जोधपुर वेस्ट की ओर से दिए गए तथ्यात्मक प्रतिवेदन के अनुसार मामला जांच में झूठा पाया गया है, और निगेटिव फाइनल रिपोर्ट पेश की जा रही है. उन्होने तीनों पीड़िताओं के सीआरपीसी की धारा 164 के तहत दिए गए बयानों की प्रतिलिपियां भी कोर्ट के समक्ष पेश की.


 निगेटिव अंतिम रिपोर्ट पेश की जानी है



 कोर्ट ने कहा कि पुलिस के नतीजे में निगेटिव अंतिम रिपोर्ट पेश की जानी है और पीड़िताओं के बयानों को देखते हुए वर्तमान याचिका को लंबित रखने का कोई कारण नहीं रहता.


ट्रॉयल कोर्ट के समक्ष जल्द ही पेश करने को कहा 


कोर्ट ने संबंधित थानाधिकारी को एफआर संबंधित ट्रायल कोर्ट के समक्ष जल्द ही पेश करने को कहा है. कोर्ट ने कहा कि भविष्य में मामले में यदि यू टर्न आता है तो याचिकाकर्ता को एक महिने का नोटिस देकर जांच की जाए.


Reporter- Rakesh Kumar Bhardwaj


 


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