कलेक्टर ने ली अधिकारियों की बैठक, जिले में लंबित राजस्व प्रकरणों का लिया फीडबैक
Jodhpur News: जिला कलेक्टर प्रकाश राजपुरोहित ने जिले के राजस्व अधिकारियों से जिले में लंबित राजस्व प्रकरणों का फीडबैक लिया...
Jodhpur News: जिला कलेक्टर प्रकाश राजपुरोहित ने जिले के राजस्व अधिकारियों से जिले में लंबित राजस्व प्रकरणों का फीडबैक लिया. साथ ही उनको जल्द निस्तारण करने के निर्देश दिए. उन्होने राजस्व अधिकारियों को रास्ता संबंधी सभी प्रकार के प्रकरणों के निस्तारण के निर्देश दिए, ताकि आमजन को जल्द से जल्द राहत मिल सके.
साथ ही कलेक्टर ने जिले में भू-आवंटन, भू-रूपान्तरण, नामान्तरण और कॉमर्शियल यूज कनवर्जन सहित सभी तरह के लम्बित राजस्व प्रकरणों की समीक्षा की. उन्होंने अधिकारियों को कुर्रेजात के मामलों को भी जल्द निस्तारित करने के निर्देश दिए, ताकि आमजन को जल्द से जल्द राहत प्रदान की जा सके. बैठक के दौरान कलेक्टर ने पिछले माह जयपुर जिले में सर्वाधिक राजस्व प्रकरणों के निस्तारण करने के लिए उपखंड अधिकारी, पावटा राजवीर यादव को सम्मानित किया.
साथ ही अन्य राजस्व अधिकारियों को अपना प्रदर्शन बेहतर करने-लंबित प्रकरणों को जल्द से जल्द निस्तारित करने के निर्देश दिए. इसके लिए उन्होंने अधिकारियों को सप्ताह में कम से कम 5 बार कोर्ट लेने के लिए निर्देशित भी किया. बैठक में तीन उपखंड अधिकारियों ने अलग-अलग राजस्व बिन्दुओं पर अपना प्रेजेंटेशन दिया. उपखंड अधिकारी, पावटा राजवीर यादव ने राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा-251ए (रास्ता संबंधी प्रकरण), उपखंड अधिकारी बस्सी शिवचरण शर्मा ने सीमाज्ञान एवं पत्थरगढ़ी और उपखंड अधिकारी चाकसू अशोक कुमार ने राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम की धारा-136 (रिकॉर्ड दुरस्तीकरण) पर कलक्टर के समक्ष प्रजेंटेंशन दिया.
बता दें कि कलेक्टर राजपुरोहित ने कहा कि जिले के कई इलाकों में पाला गिरने से किसानों की फसल खराब हुई है. इसके लिए राजस्व अधिकारियों स्वयं प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर जल्द से जल्द फसल खराबे की गिरदावरी रिपोर्ट भेजें, जिससे मुआवजा वितरण की प्रक्रिया अमल में लाई जा सके. उन्होंने विभिन्न आयोगों से जुडे़ लम्बित प्रकरणों, मुख्यमंत्री जनसुनवाई के लम्बित प्रकरणों और कलक्टर जनसुनवाई के लम्बित प्रकरणों का भी निस्तारण उपखण्ड स्तर पर ही करने के निर्देश दिए, ताकि परिवादी को फरियाद लेकर कलक्ट्रेट ना आना पड़े. जिला कलेक्टर ने जाति और मूल निवास प्रमाण पत्र समय पर जारी करने के लिए संबंधित उपखंड अधिकारी-तहसीलदार को सत्यापन करने के निर्देश दिए.
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