Baran: राजस्थान के बारां में लॉकडाउन में कपड़ा व्यवसाय को शुरू करने के लिए छूट देने की मांग को लेकर व्यापार संघ ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है. दरअसल, कोरोना महामारी के बढ़ते संक्रमण को रोकने के लिए राज्य सरकार की ओर से लॉकडाउन (Lockdown) लागू है.


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इसको लेकर कपड़ा व्यापार संघ की ओर से जिला कलेक्टर राजेंद्र विजय को ज्ञापन सौंपा गया है. व्यापारी प्रदीप जैन ने बताया कि राज्य सरकार से व्यापारियों का अनुरोध है कि अनलॉक में कपड़ों की दुकानों को खोलने की अनुमति दी जाए.


कपड़ा व्यापारी प्रदीप जैन ने व्यापारियों की पीड़ा व्यक्त करते हुए बताया कि व्यापारी 2 साल से आर्थिक संकट से जूझ रहा है. हमें हमारी दुकानों का किराया, लाइट का बिल, मुनीम की तनख्वा देनी होती है. साथ ही हमें हमारा घर चलाने में कई अर्थिक संकटों का सामना करना पड़ रहा है. इस लिए कपड़ा व्यापार की दुकानों को खोलने की अनुमति दी जाए.


इससे पहले 2 जून से आगामी आदेशों तक राजस्थान में त्रि-स्तरीय जन अनुशासन मॉडिफाइड लॉकडाउन (Tri-Level Public Discipline Modified Lockdown) लागू किए जाने का निर्णय लिया है. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के निर्देश के बाद गृह विभाग ने इस संबंध में सोमवार को नए दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं. 


मॉडिफाइड लॉकडाउन (Modified Lockdown) के दिशा-निर्देशों में विभिन्न गतिविधियों के लिए छूट उन्हीं स्थानों पर दी जा सकेगी, जहां पॉजिटिविटी दर 10 प्रतिशत से कम होगी अथवा ऑक्सीजन, आईसीयू एवं वेंटीलेटर बेड का उपयोग 60 प्रतिशत से कम होगा.


नई गाइडलाइन में संक्रमित केस के अनुरूप ग्राम पंचायत एवं जिले को तीन श्रेणियों ग्रीन, येलो और रेड में बांटा गया है. जिन ग्राम पंचायतों में एक भी पॉजिटिव केस नहीं होगा, ग्रीन श्रेणी में होगी तथा 5 और इससे कम एक्टिव केस होने पर येलो तथा 5 से अधिक एक्टिव केस होने पर रेड श्रेणी में रखा जाएगा.


इसी प्रकार एक लाख जनसंख्या पर एक भी एक्टिव केस नहीं होने वाले जिले को ग्रीन तथा एक लाख जनसंख्या पर 100 एक्टिव केस तक येलो तथा 100 से अधिक एक्टिव केस होने पर रेड श्रेणी में रखा जाएगा. राज्य में संक्रमण की दर कम हुई है, लेकिन अभी संक्रमण पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ है. इसको ध्यान में रखते हुए नई गाइडलाइन में सभी प्रदेशवासियों से कोविड प्रोटोकॉल का प्रभावी पालन सुनिश्चित करने की अपेक्षा की गई है. 


जन सामान्य की सुविधा एवं आवश्यक सेवाओं और वस्तुओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने की दृष्टि से विभिन्न गतिविधियों में सीमित छूट दी गई है. जैसे-जैसे एक्टिव कैसेज की संख्या में कमी आएगी छूट का दायरा और बढ़ेगा.


त्रि-स्तरीय जन अनुशासन मॉडिफाइड लॉकडाउन के तहत राज्य में एक्टिव केसों की संख्या 10 हजार आने तक प्रत्येक शुक्रवार दोपहर 12 बजे से मंगलवार प्रातः 5 बजे तक जन अनुशासन वीकेंड कर्फ्यू रहेगा. इन दिनों के अतिरिक्त सप्ताह के अन्य दिनों में प्रतिदिन दोपहर 12 बजे से अगले दिन प्रातः 5 बजे तक जन अनुशासन कर्फ्यू रहेगा.


लॉकडाउन के दौरान (अनुमत श्रेणी के अलावा किसी भी स्थान पर 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों के एकत्रित होने पर प्रतिबंध (Rule of Five) लागू रहेगा.



(इनपुट-राम मेहता)