New Delhi: दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi Highcourt) में केंद्र सरकार (Central government) ने कहा कि अपनी क्षमता का गलत इस्तेमाल कर रहा है. व्हाट्सएप पॉलिसी के लिए यूजर्स पर दबाव बना रहा है. 


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

यह भी पढे़ं- Jaipur: Corona Vaccination के Bio Medical Waste पर खड़े हुए सवाल, जानें जमीनी हकीकत


केंद्र का कहना है कि व्हाट्सएप अपने यूजर्स को बार-बार नोटिफिकेशन भेज रहा है, जो कि भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के 24 मार्च, 2021 के आदेश के खिलाफ है. केंद्र ने दिल्ली हाईकोर्ट से मांग की है कि कोर्ट नई प्राइवेसी पॉलिसी को लेकर जाने वाले नोटिफिकेशन को लेकर अंतरिम निर्देश दे.


यह भी पढे़ं- CM Gehlot के सामने ही भिड़े Congress सरकार के 2 मंत्री, Sonia Gandhi तक जाएगी शिकायत!


व्हाट्सएप (Whatsapp) की प्राइवेसी पॉलिसी (Privacy policy) भारत समेत कई देशों में 15 मई से लागू हो गई है. नई प्राइवेसी पॉलिसी पर सरकारी ने आपत्ति भी जताई है लेकिन अभी तक इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है. अब सरकार ने व्हाट्सएप की प्राइवेसी पॉलिसी को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में कहा है कि व्हाट्सएप अपनी नई पॉलिसी को यूजर्स पर थोप रहा है और स्वीकार करवाने के लिए अलग-अलग ट्रिक अपना रहा है.


डाटा प्रोटेक्शन बिल के कानून से पहले ही पॉलिसी को यूजर्स से करवा रहा स्वीकार 
दिल्ली हाईकोर्ट में केंद्र सरकार की ओर से कहा गया है कि व्हाट्सएप अपनी डिजिटल क्षमता का गलत इस्तेमाल कर रहा है और यूजर्स को नई पॉलिसी स्वीकार करने के लिए मजबूर कर रहा है. वह बड़ी होशियारी से डाटा प्रोटेक्शन बिल के कानून बनने से पहले ही पॉलिसी को यूजर्स से स्वीकार करवा रहा है.