Jaipur News:लोकसभा चुनावों की आचार संहिता लागू होने से पहले आबकारी विभाग ने बड़ा फैसला किया है.चूंकि आचार संहिता के दौरान मदिरा दुकानों का ऑक्शन नहीं किया जा सकेगा, ऐसे में परिवहन विभाग ने मौजूदा मदिरा लाइसेंसियों को ही 30 जून तक दुकान संचालित करने के लिए आदेश जारी किए हैं. 


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गारंटी राशि पूर्ति के लिए भी अतिरिक्त समय
ऐसे में जो दुकानें नवीनीकरण किए जाने से या ऑक्शन से बची हुई हैं, उन सभी मदिरा दुकानों की संचालन अवधि 30 जून 2024 तक के लिए बढ़ाया गया है. गारंटी राशि में नवीनीकरण की तर्ज पर 10 फीसदी की वृद्धि होगी. 


हालांकि 3 माह बाद इनका नए सिरे से ऑक्शन किया जाएगा, ऐसे में यदि ऑक्शन के हिसाब से गारंटी राशि कम रहती है तो इस 3 माह की अवधि के लिए भी कम गारंटी राशि ली जाएगी.



3 माह बाद दुकानों का किया जाएगा ऑक्शन
विभाग ने वर्ष 2023-24 की बकाया गारंटी पूर्ति के लिए भी 30 जून 2024 तक का समय दिया है.लाइसेंसी 30 जून तक मदिरा उठाव या नकद जमा कराकर गारंटी पूरी कर सकेंगे. 



इसके साथ ही अग्रिम वार्षिक गारंटी राशि का मदिरा उठाव द्वारा समायोजन भी 30 जून तक किया जा सकेगा. वहीं वर्ष 2023-24 की धरोहर राशि की प्रभावी तिथि भी 30 जून रहेगी.


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