Bikaner News:BJP ने नामांकन को लेकर गोविंद राम मेघवाल पर साधा निशाना,कहा-मेघवाल ने नामांकन पत्र में आपराधिक...
Bikaner News:राजस्थान के बीकानेर में कांग्रेस प्रत्याशी गोविंद राम मेघवाल पर बीजेपी ने नामांकन में आपराधिक तथ्य छुपाने का आरोप लगाया है. जिसको लेकर आज बीजेपी बीकानेर संभाग मुख्यालय में एक प्रेस वार्ता की गई.
Bikaner News:राजस्थान के बीकानेर में कांग्रेस प्रत्याशी गोविंद राम मेघवाल पर बीजेपी ने नामांकन में आपराधिक तथ्य छुपाने का आरोप लगाया है. जिसको लेकर आज बीजेपी बीकानेर संभाग मुख्यालय में एक प्रेस वार्ता की गई.
जिसमे भाजपा लोकसभा संयोजक सत्यप्रकाश आचार्य की उपस्थिति में जिला प्रवक्ता अशोक प्रजापत ने कांग्रेस से बीकानेर लोकसभा प्रत्याशी गोविंदराम मेघवाल पर आरोप लगाते हुए कहा की लोकसभा बीकानेर के कांग्रेस प्रत्याशी गोविंद राम मेघवाल ने अपने नामांकन पत्र में जो शपथ पत्र दिया है तथा आपराधिक मामला का रिकॉर्ड कॉलम में उन्होंने शून्य लिखा है और शपथ पत्र में भी किसी प्रकार का आपराधिक मामला लंबित होना नहीं बताया है.
जबकि राजस्थान हाई कोर्ट की ई कोर्ट सर्विस में उन्हीं के द्वारा नामांकन पत्र के साथ दिए गए हाई कोर्ट के मामलों के पेज में प्रदर्शित अपराधिक मामलों की संख्याओं को अगर ई कोर्ट सर्विस की पोर्टल में देखे तो कई मामले ऐसे हैं जिनकी तारीख 4 .5 2024, 13 मई 2024,29 जून 2024 पेंडिंग बता रहा है. अर्थात अभी भी उनके विरुद्ध न्यायालय में मामले पेंडिंग है. तभी आगे तारीख है बता रहे हैं जिसकी जानकारी उन्होंने अपने शपथ पत्र और आपराधिक मामलों के कॉलम में नहीं दी.
साथ ही पुलिस की वेबसाइट पर जब जय नारायण व्यास कॉलोनी थाने का जो हिस्ट्री सीटर संबंधी पुलिस की पोर्टल खोलकर देखते हैं तो गोविंद राम चौहान नाम से उनकी हिस्ट्रीसिट खुली हुई है.व्यास कॉलोनी थाने ने गोविंद चौहान को अपना थाने का हिस्ट्रीशीटर माना है.जिसकी भी जानकारी उन्होंने अपने शपथ पत्र में नहीं दी है.
इन दोनों ने जिला निर्वाचन,राज्य निर्वाचन अधिकारी और केंद्रीय निर्वाचन अधिकारी को शिकायत दी है साथ ही प्रवक्ता ने कहा कि धारा 125 ए representation of the peoples 1951 के अनुसार जिला निर्वाचन अधिकारी को गलत तथ्य प्रस्तुत करने आपराधिक मामलों के तथ्य छिपायने के लिए गोविंद मेघवाल के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराई जानी चाहिए.
साथ ही 195 सीआरपीसी और 340 सीआरपीसी के में यह प्रावधान है कि अगर कोई व्यक्ति गलत तथ्य प्रस्तुत करें उसकी जानकारी सक्षम अधिकारी या न्यायालय को हो तो वें स्वयं प्रसंज्ञान लेकर एफआईआर दर्ज कार संबंधित व्यक्ति के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जा सकती है. एफ आई आर दर्ज की जा सकती है ऐसे में बीजेपी ने कांग्रेस प्रत्याशी गोविंदराम मेघवाल का पर्चा खारिज किए जाने की मांग की हैं.