Rajasthan Lok Sabha Election: जोधपुर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए नामांकन पत्र का कार्य शुरू, पहले दिन कुल 14 नामांकन खरीदे गए
जोधपुर संसदीय क्षेत्र के लिए आज से चुनाव की लोकसूचना जारी होने के साथ ही अभ्यर्थियों द्वारा नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत करने का कार्य शुरू हो गया है हांलाकि पहले दिन एक भी नामांकन प्रस्तुत नहीं किया गया. नामांकन पत्र 28 मार्च से 4 अप्रैल तक रिर्टनिंग अधिकारी के
Rajasthan Lok Sabha Election 2024 : जोधपुर संसदीय क्षेत्र के लिए आज से चुनाव की लोकसूचना जारी होने के साथ ही अभ्यर्थियों द्वारा नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत करने का कार्य शुरू हो गया है हांलाकि पहले दिन एक भी नामांकन प्रस्तुत नहीं किया गया.
नामांकन पत्र 28 मार्च से 4 अप्रैल तक रिर्टनिंग अधिकारी के समक्ष जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट जोधपुर गौरव अग्रवाल को प्रस्तुत किए जा सकेंगे. जिला निर्वाचन अधिकारी (कलक्टर) गौरव अग्रवाल ने बताया कि 28 मार्च से 4 अप्रैल तक सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत किए जा सकेंगे. 31 मार्च व 1 अप्रेल को सार्वजनिक पराक्रम्य अवकाश रहेगा. इन दो दिन नाम निर्देशन पत्र नहीं लिए जायेंगे. अब तक 14 नामांकन पत्र निर्वाचन विभाग से आवेदकों ने लिए है.
नाम निर्देशन पत्र भरने के लिए दिशा निर्देश
जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि नाम निर्देशन पत्र प्रारूप 2 क में भरना होगा। नामांकन फॉर्म अभ्यर्थी, प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत किया जायेगा. एक लोकसभा क्षेत्र के लिए एक अभ्यर्थी अधिकतम 4 नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत कर सकेंगे. उन्होंने बताया कि यदि अभ्यर्थी मान्यता प्राप्त राष्टीय या राज्य राजनैतिक दल द्वारा खड़ा किया गया हो तो नाम निर्देशन पत्र के भाग 1 में एक प्रस्तावक व पंजीकृत अमान्यता प्राप्त या अन्य राज्यों में मान्यता प्राप्त या निर्दलीय अभ्यर्थियों की दशा में नाम निर्देशन प्रपत्र के भाग 2 में 10 प्रस्तावक होने अनिवार्य होंगे.
उन्होंने बताया कि नाम निर्देशन पत्र में सभी प्रस्तावक जोधपुर-16 लोकसभा क्षेत्र के निर्वाचक होने अनिवार्य होंगे. उन्होने बताया कि अभ्यर्थी द्वारा निर्वाचन व्यय बाबत एक अलग से बैंक खाता नम्बर मय पासबुक की स्वप्रमाणित छायाप्रति पेश करनी होगी. यह खाता नाम निर्देशन दाखिल करने से 1 दिन पूर्व तक का होना चाहिए.
100 मीटर की परिधि में 3 वाहन लाने की अनुमति
जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि नाम निर्देशन पत्र दाखिल करते समय रिर्टनिंग ऑफिसर के कक्ष से 100 मीटर की परिधि में 3 अनुमत से अधिक वाहन लाने की अनुमति नहीं होगी.
अभ्यर्थी सहित 5 व्यक्तियों को प्रवेश की अनुमति
जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि रिर्टनिंग अधिकारी के कक्ष में नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत करने के लिए अभ्यर्थी सहित 5 से अधिक व्यक्तियों को प्रवेश की अनुमति नहीं होगी.