मकराना: न्यायालय के स्थगन आदेश के बाद भी खदान में अवैध खनन जारी, हो चुकी शिकायत
मकराना खनन क्षेत्र के मार्बल बोरावड कुमारी रेंज की खान संख्या 14 के खान मालिक ने अवैध खनन करते हुए आम रास्ते को खान में समाहित कर दिया है और न्यायालय के स्थगन आदेश के बाद भी खदान में अवैध खनन जारी है.
Makrana: नागौर के मकराना खनन क्षेत्र के मार्बल बोरावड कुमारी रेंज की खान संख्या 14 के खान मालिक ने अवैध खनन करते हुए आम रास्ते को खान में समाहित कर दिया है और न्यायालय के स्थगन आदेश के बाद भी खदान में अवैध खनन जारी है.
बता दें कि बोरावड़ कुमारी रेंज खान संख्या 14 और 18 के मध्य आम रास्ता है. इस आम रास्ते पर खान संख्या 14 के खान मालिक द्वारा पिछले 2 माह से लगातार अवैध खनन किया जा रहा है, जिसकी वजह से आम रास्ता खान में समाहित हो गया है.
इधर खान संख्या 18 के खान मालिक ने स्थानीय प्रशासन और खनिज विभाग को बार-बार शिकायत की, जिसके बाद भी रास्ते से अवैध खनन नहीं रुक पा रहा है. इसके बाद हार थाक कर आम जनता की तरफ से प्रतिनिधि राजवीर गोदारा वगैरह द्वारा अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश मकराना की शरण में पहुंचे, जिस पर न्यायालय ने भी आम रास्ते को छोड़कर खान संख्या 14 के मालिक को अपने खनन क्षेत्र में खनन कार्य करने के आदेश दिए हैं.
इसके उपरांत भी खान संख्या 14 के मालिक द्वारा रास्ते पर अवैध खनन किया जा रहा है, जिसके बाद भी खान संख्या 18 के मालिक सहित अन्य खानधारियों द्वारा खनिज विभाग के अधिकारियों को अवैध खनन रुकवाने की गुहार लगाई है, लेकिन खनिज विभाग द्वारा अवैध खनन कार्य नहीं रुकवाया जा रहा है.
ऐसे में खान संख्या 18 के मालिक और अन्य मालिकों में खनिज विभाग के प्रति रोष व्याप्त है. खान संख्या 18 के मालिक रमेश भाटी ने बताया कि खान संख्या 18 और 14 के बीच आम रास्ता है, जिस पर खान संख्या 14 में अवैध खनन किया जा रहा है और आम रास्ते को गिराया जा रहा है. प्रशासन द्वारा अवैध खनन नहीं रुकवाया जा रहा है.
इस संबंध में खनिज विभाग के खनि अभियंता महेश पुरोहित से जानकारी चाही तो उन्होंने बताया कि खान संख्या 14 के खान मालिक रास्ते वाले स्थान पर खनन कार्य नहीं करने के लिए पाबंद किया गया है. यदि पाबंद करने के बाद भी खनन कार्य किया जा रहा है तो अग्रिम कार्रवाई की जाएगी.
Reporter- Damodar Inaniya
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