बिजली कनेक्शन कटवाने के लिए कुचामन के पूर्व सैन्य अधिकारी को लेनी पड़ी कोर्ट की शरण
Nagaur news: आपने ऐसे कई मामले देखे होंगे जिसमें विद्युत कलेक्शन कराने के लिए आमजन को विद्युत विभाग के चक्कर लगाने पड़े हों. लेकिन हम आपको कुचामन के एक पूर्व सैन्य अधिकारी के बारे में बताने जा रहे हैं, जिन्होंने खेत का विद्युत कनेक्शन कटवाने के लिए भी कुचामन के विद्युत विभाग ने कई महीने तक चक्कर लगवाए.
Nagaur, Kuchaman: आपने ऐसे कई मामले देखे होंगे जिसमें विद्युत कलेक्शन कराने के लिए आमजन को विद्युत विभाग के चक्कर लगाने पड़े हों. लेकिन हम आपको कुचामन के एक पूर्व सैन्य अधिकारी के बारे में बताने जा रहे हैं, जिन्होंने खेत का विद्युत कनेक्शन कटवाने के लिए भी कुचामन के विद्युत विभाग ने कई महीने तक चक्कर लगवाए, लेकिन जब उन्हें राहत नहीं मिली तो उन्होंने न्यायालय में जाने का फैसला किया.
आखिरकार पूर्व सैन्य अधिकारी को न्यायालय की शरण लेनी पड़ी और आज कुचामन अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश कुमकुम ने कुचामन के विद्युत विभाग के अधिकारियों को श्रवण कुमार के खेत से विद्युत विच्छेद करने का आदेश जारी किया है. मामला कुचामन उपखंड के नालोट गांव का है जहां के निवासी सेना में रिटायर्ड हवलदार श्रवण कुमार को अपने खेत का बिजली कनेक्शन कटवाने के लिए विद्युत विभाग के कई महीने तक चक्कर लगाने पड़े, अधीक्षण अभियंता तक के अधिकारियों से फरियाद की,लेकिन फिर भी इनके खेत से विद्युत कनेक्शन विच्छेद नहीं किया गया .
इस दौरान श्रवण कुमार लगातार आ रहे विद्युत बिलों को भी इस डर से भरते रहे कि कहीं विद्युत विभाग के अधिकारी कनेक्शन काटने तो नहीं आ रहे हैं लेकिन वीसीआर शीट भरने जरूर आ जाएंगे. परेशान हाल श्रवण कुमार ने आखिरकार कुचामन न्यायालय की शरण ली और कुचामन के अपर जिला व सेशन न्यायालय में एडवोकेट इस्लाम अली के जरिए श्रवण कुमार बनाम विद्युत विभाग कुचामन, प्री लिटिगेशन याचिका दायर की गई.
न्यायधीश कुमकुम ने दोनों पक्षों की सुनवाई करते हुए आज इस बारे में श्रवण कुमार को राहत देते हुए विद्युत विभाग के अधिकारियों को उनके खेत से विद्युत कनेक्शन विच्छेद करके रिपोर्ट देने के आदेश जारी किए है. इस बारे में परिवादी श्रवण कुमार ने सरकार से मांग की है कि विद्युत विभाग ने उन्हें तो कई महीने तक चक्कर लगवाए और न्यायालय ने उन्हें राहत दी है लेकिन किसी और आमजन को इस तरह की परेशानी ना हो वही अधिवक्ता इस्लाम अली ने भी न्यायालय के आदेश के बारे में जानकारी दी.
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