Nagaur News:राजस्थान के मकराना शहर के रेंवतडूंगरी खनन क्षेत्र में स्थित बापी खान संख्या 22 कई सालों से नियमन और पर्यावरण स्वीकृति प्रमाण पत्र के अभाव में बंद पड़ी है. खान के एक हिस्से का हाल ही में चौड़ान बढ़ाकर उसका नया लाईसेंस खान 22/डी बनाया गया है, जो नियमविरूद्ध बनाया गया है.


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समाजसेवी शेर सिंह ने जिला कलेक्टर बाल मुकुंद असावा को ज्ञापन दिया हैं. ज्ञापन में उन्होंने बताया कि उक्त खान की चौड़ान अवैध अनाधिकृत रूप से मुख्य सड़क की साइड में बढ़ा दी है. जिसमें रोड का हिस्सा शामिल कर लिया गया है. 



खान की ईसी भी नहीं बनी है तथा बगैर ईसी के ही खनन किया जा रहा हैं. जबकि खनि अभियंता ने खानधारी शेख खुर्शिद अहमद पुत्र हारून वगैरह को 4 मई 2023 के द्वारा अवैध खनन रोकने के लिए नोटिस दिया था. इसके बावजूद बापी खान संख्या 22 के हिस्से में ही नया लाईसेंस 22/डी जारी कर दिया. 



 


उन्होंने बताया कि खान मकराना के बोरावड़ रेलवे फाटक से जाखली की ओर जाने वाले मुख्य मार्ग पर मौजूद है. जिसका क्षेत्रफल 73 गुणा 67 फीट था. जिसका लाईसेंस बनाने के साथ उसकी चौड़ान सडक़ की तरफ बढ़ाकर 73 गुणा 142 कर दिया. खान सडक़ की तरफ 75 फीट बढ़ाकर आम रास्ते को अधिग्रहित कर लिया है. 


खान की क्रेन वर्तमान में रास्ते पर लगी हुई है तथा खान का पेड़ा भी रास्ते पर मौजूद है. उन्होंने बताया कि वर्तमान में खान का सडक़ की तरफ अगवाड़ का हिस्सा पूरी तरह असुरक्षित है. अगवाड़ जगह जगह से फट रखी है जो कभी भी ढहकर भीतर गिर सकती है. जिसके बाबजूद खानधारी अवैध खनन करवा रहे हैं. 



ऐसे में खनन कार्य कर रहे श्रमिकों की जान जाने के साथ रास्ता गिरकर आवागमन बंद हो सकता है. उन्होंने बताया कि पूर्व में भी खान की अगवाड़ गिरने से मजदूरों की जान जा चुकी है. खान के गिरने से रास्ता क्षतिग्रस्त होता है तो भारी जनहानि की भी संभावना है. एनजीटी के स्पष्ट आदेश हैं कि ईसी के बिना किसी खान में खनन नहीं हो सकता, परंतु खान 22 डी में राजनैतिक मिलीभगत से निरंतर ईसी के बिना अवैध खनन हो रहा है.


 शिकायतकर्ता ने बताया कि खान लाईसेंस बनाने व उसका चौड़ान बढ़ाने में भ्रष्टाचार कर अनियमितता बरतने के मामले में अवैध खनन को तुरंत रूकवाया जाना चाहिए. उन्होंने अवैध खनन करने वालो के खिलाफ कार्यवाही करने व खान को बंद करवाने की मांग की हैं.


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