Rajasthan News: भारत सरकार के कृषि, सहकारिता एवं कृषक कल्याण मंत्रालय नई दिल्ली के निर्देश अनुसार राजस्थान सरकार ने प्रीमियम की दर निर्धारित की है। खरीफ 2023 के लिए फसल बीमा करवाने की अंतिम तिथि 31 जुलाई रखी गई है. ऋणी किसानों का सम्बंधित बैंक स्वतः ही प्रीमियम काटकर बीमा कंपनी को भेज देगी। अगर ग्राहक ने अपनी फसल बदली है तो 29 जुलाई तक बैंक में बोई गई फसल का ब्यौरा दे, ताकि सही फसल का बीमा काटा जा सके व क्लेम से वंचित ना हो.


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इस बारे में कृषि विशेषज्ञ सुधेश पूनिया ने बताया कि भारत सरकार के नियमानुसार कोई ऋणी किसान फसल बीमा योजना से अलग रहना चाहता है तो 24 जुलाई तक सम्बंधित बैंक शाखा में लिखित में घोषणा पत्र देना होगा. जिसका प्रारूप बैंक शाखा में उपलब्ध है।यह बीमा नागौर जिले में बीमा का कार्य रिलायंस जनरल इन्शोरेन्स कंपनी की ओर से किया जाएगा.


बता दें कि गैर ऋणी किसान भी 31 जुलाई तक कृषि विभाग या बीमा कम्पनी के अधिकृत एजेंट व राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल पर खरीफ फसलों के लिए बीमा करवा सकते हैं। इसके लिए आधार कार्ड एवं बैंक पास बुक की फोटो कॉपी तथा नवीनतम जमाबंदी आवश्यक है.ऋणी किसान जो बीमा नहीं करवाना चाहते वो 24 जुलाई तक सम्बंधित बैंक में लिखित में अंडरटेकिंग दें। इसके साथ ही सभी किसानों को अपनी बोई गई फसल का 29 जुलाई तक ब्यौरा देना चाहिए ताकि सही फसल का बीमा किया जा सकें।


प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना क्या है?
साल 2016 में शुरू हुई प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना पीएम नरेंद्र मोदी का देस के अन्नदाता के लिए एक उपहार है. हर साल 5.5 करोड़ से अधिक किसान इस फसल बीमा के लिए रजिस्ट्रेशन करते हैं. इस योजना में कम से कम प्रीमियम पर अधिक से अधिक लाभ का क्लेम किया जाता है. इस योजना से जुड़ने की प्रक्रिया बहुत ही सरल है और कोई भी किसान अपनी फसल का बीमा करा सकता है. वहीं, बारिश, तापमान, पाला, नमी आदि जैसी प्राकृतिक आपदा की स्थिति में इस योजना का लाभ मिलता है. 


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