प्रेमिका की हत्या कर सबूत मिटाने के मामले में आरोपी को आजीवन कारावास, 25 हजार का जुर्माना
सेशन कोर्ट ने प्रेमिका की हत्या के मामले में दोष सिद्ध मानते हुए प्रेमी को आजीवन कारावास तथा सबूत मिटाने पर 7 साल कारावास और 25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है. सेशन जज महेंद्र सिंह सिसोदिया ने दोषी को जेल भेजने के आदेश दिए है.
प्रतापगढ़: सेशन कोर्ट ने प्रेमिका की हत्या के मामले में दोष सिद्ध मानते हुए प्रेमी को आजीवन कारावास तथा सबूत मिटाने पर 7 साल कारावास और 25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है. सेशन जज महेंद्र सिंह सिसोदिया ने दोषी को जेल भेजने के आदेश दिए है. लोक अभियोजक ललित भावसार ने बताया कि 5 साल पहले 13 मई 2017 को धमोतर थाना क्षेत्र के मऊड़ीखेड़ा गांव के रहने वाले अशोक मीणा ने प्रकरण दर्ज करवाया था .
रिपोर्ट में लिखाया था कि 12 मई को उसकी बहन शकुंतला की शादी होनी थी. 11 की रात को वह घर पर ही थी. शादी वाले दिन वह घर से लापता हो गई. पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर जांच की तो सामने आया कि शकुंतला का गांव के ही रहने वाले एक शादीशुदा व्यक्ति संतोष मीणा के साथ प्रेम संबंध था.
प्रेमिका की शादी होने से परेशान था आरोपी
वह शकुंतला की शादी दूसरी जगह नहीं होने देना चाहता था. 12 मई को उसने शकुंतला को अपने घर पर बुलाकर रस्सी से गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी और शव को गड्ढा खोदकर अपने ही घर में दफन कर दिया. पुलिस ने इस मामले में संतोष मीणा के घर से मृतका का शव और वारदात में काम में ली गई रस्सियों को भी बरामद कर लिया था. पुलिस ने प्रेमी संतोष मीणा को गिरफ्तार कर लिया था तभी से यह मामला सेशन कोर्ट में विचाराधीन था .आज सुनवाई पूरी होने पर अदालत ने सजा का ऐलान किया और दोषी संतोष मीणा को जेल भेजने के आदेश दिए.
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Reporter- Vivek Upadhyay