प्रतापगढ़: भाई की हत्या के आरोप में आरोपी को सुनाई उम्र कैद की सजा, 25 हजार के अर्थदंड से भी किया दंडित
Pratapgarh: प्रतापगढ़ जिला एवं सेशन न्यायाधीश महेंद्र सिंह सिसोदिया ने आज एक महत्वपूर्ण निर्णय में भाई की हत्या के आरोपी को उम्र कैद की सजा सुनाई. इसके साथ ही आरोपी को 25 हजार के अर्थदंड से भी दंडित किया.
Pratapgarh: प्रतापगढ़ जिला एवं सेशन न्यायाधीश महेंद्र सिंह सिसोदिया ने आज एक महत्वपूर्ण निर्णय में भाई की हत्या के आरोपी को उम्र कैद की सजा सुनाई. लोक अभियोजक ललित भावसार ने बताया कि कोतवाली थाना क्षेत्र के डोर का खेड़ा निवासी राजमल ने 17 मार्च 2019 को पुलिस को दी रिपोर्ट में बताया कि उसके पिताजी हमेशा की तरह गेहूं की फसल की रखवाली के लिए शाम को खेत पर गए थे.
सुबह उसके खेत के पड़ोसी ने सूचना दी उसके पिता का शव कुएं में पड़ा हुआ है. इस पर वह और ग्रामीण खेत पर पहुंचे और पुलिस की मौजूदगी में शव को बाहर निकलवाया. शव पर चोट और रगड़ के निशान मिले.
अनुसंधान के दौरान पुलिस ने मृतक के भाई गौतम की झोपड़ी की तलाशी ली तो वहां घटना के वक्त पहनी बंडी कुल्हाड़ी और टॉर्च बरामद हुई. पुलिस ने सभी चीजों को एफएसएल जांच के लिए भेजा.
एफएसएल जांच में मौके पर पड़ा खून और आरोपी के पास से मिले सामान मैं लगा खून एक ही पाया गया. मामले को साबित करने के लिए लोक अभियोजक ने 17 गवाह पेश करते हुए 33 फायदे प्रदर्शित की.
इस दौरान न्यायालय ने दोनों पक्षों की बात सुनने के बाद आरोपी गौतम को अपने ही भाई को जमीन की रंजिश के चलते हत्या कर साक्ष्य छुपाने का दोषी पाया. इस पर न्यायालय ने आरोपी गौतम को धारा 201 में 7 वर्ष का कठोर कारावास और धारा 302 में आजीवन कारावास की सजा सुनाई. इसके साथ ही 25 हजार रुपए के अर्थदंड से भी दंडित किया.
रिपोर्टर- हितेष उपाध्याय
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