Pratapgarh News: रिश्ते को शर्मसार करने वाले मौसा को आजीवन कारावास, दस हजार रुपए का अर्थदंड
Pratapgarh News: प्रतापगढ़ के विशिष्ट न्यायाधीश न्यायालय पोक्सो एक्ट प्रभात अग्रवाल ने अपने एक महत्वपूर्ण निर्णय में भेज के साथ दुष्कर्म करने के आरोपी को आजीवन कारावास और 10 हजार रुपए के अर्थ दंड से दंडित किया.
Pratapgarh News: प्रतापगढ़ के विशिष्ट न्यायाधीश न्यायालय पोक्सो एक्ट प्रभात अग्रवाल ने अपने एक महत्वपूर्ण निर्णय में भेज के साथ दुष्कर्म करने के आरोपी को आजीवन कारावास और 10 हजार रुपए के अर्थ दंड से दंडित किया. आरोपी पीड़िता को सरसों की फसल काटने के बहाने अपने साथ लेकर गया था.
लोग अभियोजक गोपाल लाल टांग ने बताया कि पीड़िता ने 31 जनवरी 2023 को अरनोद थाने में दी रिपोर्ट में बताया कि लाला खेड़ी निवासी उसके मौसा केसु राम मीणा 28 जनवरी को उसके घर आए और उसकी मां को सरसों की फसल काटने के बहाने पीड़िता को अपने घर लेकर जाने की बात कही. इस पर पीड़िता की मां ने उसे सरसों की फसल काटने के लिए भेज दिया.
दो दिन तक पीड़िता ने वहां सरसों की फसल काटी और 30 जनवरी को शाम को उसके मौसा जी उसे उसके घर छोड़ने के लिए निकले, लेकिन रास्ते में मोटरसाइकिल में पेट्रोल खत्म होने की बात कह कर उसे पैदल जंगल में ले गए और उसके साथ दुष्कर्म किया साथ ही उसे जान से मारने की धमकी भी दी.
पुलिस ने इस मामले में अनुसंधान करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में चालान पेश किया. न्यायालय में दोनों पक्षों की बात सुनने और डीएनए रिपोर्ट के आधार पर आरोपी को पोक्सो एक्ट में आजीवन कारावास और 10 हजार रुपए के अर्थ दंड से दंडित किया.
इस दौरान न्यायालय ने विशेष टिप्पणी करते हुए कहा कि आरोपी पीड़िता का सागा मौसी होकर उसके पिता के समक्ष था और पीड़िता के परिजनों ने आरोपी पर विश्वास कर उसके साथ पीड़िता को भेजा थ. इसके बावजूद आरोपी ने विश्वास का नाजायज लाभ उठाकर उसके प्रति लैंगिक अपराध कार्य किया, जो अपने आप में और भी अधिक घ्रणित और गंभीर हो जाता है. ऐसे मुलजिम के प्रति विधि एवं न्याय के परिपेक्ष में नरमी का रुख अपनाया जाना न्याय सम्मत नहीं है.