Rajsamand News, राजसमंद : राजस्थान के राजसमंद में नाबालिग से दुष्कर्म करने के आरोपी प्रहलाद और उसका सहयोग करने वाले आरोपी गणेश को 20-20 वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाने के साथ-साथ कोर्ट ने 86 हजार रुपये के अर्थदंड से भी दंडित किया है.


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बता दें कि दुष्कर्म के दो आरोपियों को पॉक्सो कोर्ट राजसमंद के न्यायाधीश सुनील कुमार पंचोली ने सजा सुनाई है. इस संदर्भ में विशिष्ट लोक अभियोजक राहुल सनाढ्य ने बताया कि दिनांक 22/4/ 2019 को पीड़िता की माता ने राजसमंद के देवगढ़ थाने में लिखित रिपोर्ट दी थी कि दिनांक 21/4/2019 को सुबह 6 बजे उसकी नाबालिग बेटी गांव में काम के लिए कहकर निकली थी, जो 9 बजे तक वापस नहीं आई. उसको आसपास तलाश की लेकिन उसका कोई पता नहीं चला.


पहले में प्रहलाद गांव में डंपर चलाता था, जो कभी कभी घर पर आया जाया करता था, उसे अंदेशा है कि प्रहलाद ही उसकी नाबालिग बेटी को बहला-फुसलाकर ले गया होगा.  इस रिपोर्ट पर देवगढ़ पुलिस ने जांच की तो पाया गया कि पीड़िता को आरोपी प्रहलाद नगरची बहला फुसला कर भगाकर अपने दोस्त गणेश के घर लेकर गया, जहां उसने पीड़िता को दो-तीन दिन रखा और उसके साथ दुष्कर्म किया. 


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इसके बाद गणेश के पिता को पता चलने पर, गणेश प्रहलाद और पीड़िता को अपने खेत पर बनी झोंपड़ी में लेकर गया, जहां पर उसे दस पंद्रह दिन रखा, यहां पर भी प्रहलाद ने पीड़िता के साथ लगातार दुष्कर्म किया. घटना के समय पीड़िता 15 वर्ष की थी. पुलिस द्वारा आवश्यक अनुसंधान पूर्ण कर आरोपी प्रहलाद नगारची और गणेश के विरुद्ध पॉक्सो न्यायालय में आरोप पत्र पेश किया गया. पीड़िता और राज्य सरकार की ओर से पैरवी करते हुए विशिष्ट लोक अभियोजक राहुल सनाढ्य ने 18 गवाह और 28 दस्तावेज न्यायालय में पेश किए.


न्यायालय द्वारा दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अभियुक्त प्रहलाद को धारा 363 भारतीय दंड संहिता के अपराध में 3 वर्ष कारावास और 3000 रुपये जुर्माना, धारा 376 (3) भारतीय दंड संहिता के अपराध में 20 वर्ष कठोर कारावास और 20000 रुपये जुर्माना और धारा 5(1)/ 6 पोक्सो एक्ट के अपराध में 20 वर्ष कठोर कारावास और 20000 रुपये जुर्माना और अभियुक्त गणेश को धारा 363 भारतीय दंड संहिता के अपराध में 3 वर्ष कारावास और 3000 रुपये जुर्माना, धारा 376( 3) सपठित धारा 109 भारतीय दंड संहिता के अपराध में 20 वर्ष कठोर कारावास और 20000 रुपये जुर्माना और धारा 5(1) / 6 सपठित धारा 17 पोक्सो एक्ट के अपराध में 20 वर्ष कठोर कारावास औप 20000 रुपये जुर्माने की सजा से दंडित किया गया है.