Sawai Madhopur: सवाई माधोपुर की विशेष न्यायालय पॉक्सो ने नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म करने के एक मामले में सुनवाई करते हुए आरोपी विमल कुमार बैरवा निवासी डिगो जिला दौसा को दोषी मानकर 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है.


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साथ ही न्यायालय ने आरोपी को एक लाख 15 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दंडित किया है. न्यायालय ने आरोपी को अन्य धाराओं में भी दंडित किया है. विशिष्ट लोक अभियोजक अनिल जैन ने बताया कि आरोपी द्वारा 19 अगस्त 2020 को नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया. मामले को लेकर नाबालिग के परिजनों द्वारा आरोपी के खिलाफ बौंली थाने में नाबालिग का अपहरण एवं दुष्कर्म का मामला दर्ज करवाया गया.


जिस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया. पुलिस न्यायालय में आरोपी के खिलाफ आरोप पत्र प्रस्तुत किया. मामले की सुनवाई करते हुए विशेष न्यायालय पॉक्सो ने आरोपी विमल कुमार बैरवा को दौसी मानते हुए 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है.


साथ ही न्यायालय ने आरोपी को एक लाख 15 हजार रुपये के अर्थदण्ड से भी दंडित किया है.न्यायालय ने आरोपी को अन्य धाराओं में भी दंडित किया है.


Reporter- Arvind Singh


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