Truck Driver Strike, Hit and Run: केंद्र सरकार के द्वारा बनाए गए हिट एंड रन कानून का विरोध सवाई माधोपुर जिले के मलारना डूंगर उपखंड मुख्यालय पर भी देखा गया. यहां टैक्सी यूनियन, ट्रक चालक और सैकड़ों लोगों ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया. साथ ही इस नए कानून को वापस लेने की मांग करते हुए ए ग्रामीण कस्बे के उप जिला कलेक्टर केशव कुमार मीणा को ज्ञापन सौंपा. 


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उप जिला कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन
दरअसल, टैक्सी यूनियन अध्यक्ष खलील अहमद समेत अनेक वाहन चालक और मालिकों ने ग्रामीण कस्बे के भूखा मोड़ से जुलूस के रूप में केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए एसडीएम कार्यालय पहुंचे. यहां प्रदर्शनकारियों ने काला कानून वापस लेने की मांग को लेकर उप जिला कलेक्टर केशव कुमार मीणा को महामहिम राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन दिया. 


वाहन चालकों में नए कानून को लेकर आक्रोश
टैक्सी यूनियन अध्यक्ष खलील अहमद ने बताया कि ने बताया कि केंद्र सरकार के द्वारा वर्तमान में हिट एंड रन कानून बनाया गया, जिसके तहत अगर कोई ड्राइवर रोड पर एक्सीडेंट करके भाग जाता है और घायल को सड़क पर छोड़ देता है, तो उसे 10 साल की सजा होगी. वहीं, अगर एक्सीडेंट करने वाला ड्राइवर घायल व्यक्ति को हॉस्पिटल पहुंचता है, तो उसकी सजा कम करने का प्रावधान रखा गया है. साथ ही इस कानून के तहत सात लाख रुपए का जुर्माना भी ड्राइवर पर निर्धारित किया गया है, जिसके चलते वाहन चालकों में केंद्र सरकार के काले कानून को लेकर खासा आक्रोश व्याप्त है. 


बड़े आंदोलन की चेतावनी
आक्रोशित वाहन चालकों ने एसडीएम को ज्ञापन के माध्यम से बताया कि केंद्र सरकार के द्वारा बनाए गए हिट एंड रन कानून में तत्काल संशोधन नहीं किया गया, तो मजबूरन वाहन चालकों को कड़ा कदम उठाना पड़ेगा. फिलहाल, 3 जनवरी तक हिट एंड रन कानून को लेकर वाहनों के पहिए थमे हुए हैं. वाहन चालकों के द्वारा एक्ट में संशोधन नहीं करने पर चार जनवरी से बड़े आंदोलन की चेतावनी दी गई है.


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