बौंली थाना में पीड़िता ने दो लोगों के खिलाफ कराया मामला दर्ज, मारपीट का आरोप
बौंली थाना पर डायन प्रतिषेध अधिनियम के तहत एक प्रकरण दर्ज किया गया है. उपखंड क्षेत्र बौंली के ग्राम मरमटपुरा की 65 वर्षीय एक महिला ने बौंली थाना पर 2 लोगों के विरुद्ध रिपोर्ट सौंपी है.
सवाईमाधोपुर: बौंली थाना पर डायन प्रतिषेध अधिनियम के तहत एक प्रकरण दर्ज किया गया है. उपखंड क्षेत्र बौंली के ग्राम मरमटपुरा की 65 वर्षीय एक महिला ने बौंली थाना पर 2 लोगों के विरुद्ध रिपोर्ट सौंपी है. पीड़िता ने दो लोगों पर उसे डायन बताकर गाली गलौज करने व मारपीट का आरोप लगाया है.
बौली थाना हेड कॉन्स्टेबल पुष्पेंद्र ने जानकारी देते हुए बताया कि ग्राम मरमटपूरा की 65 वर्षीय एक महिला ने रिपोर्ट सौंपी कि उसके एक ही बेटा है.उसी के गांव के मथुरा पत्नी कैलाश व कैलाश पुत्र हीरालाल मीणा आए दिन उस पर झूठे आरोप लगाते हैं.रिपोर्ट में पीड़िता ने बताया कि 9 नवंबर 2022 को दोपहर 11:00 बजे वह अपने खेत पर काम कर रही थी. उसकी बहू कविता भी उसके साथ थी.तभी आरोपी मथुरा देवी व कैलाश उसके खेत पर आए और उसे डायन बताकर कहा कि वह उनके भैंस व बच्चों को खा गई है.
पीड़िता ने गला दबाकर मारने का लगाया आरोप
पीड़िता ने बताया कि दोनों आरोपियों ने उस पर आरोप लगाया कि तंत्र विद्या के चलते उनकी भैसों का दूध भी कम हो गया है. जिसके बाद आरोपी कैलाश ने गला दबाकर उसे जमीन पर पटक दिया.आरोपी ने उसे बेअदब कर दिया.बीच बचाव में आई बहू पर भी उन्होंने हमला किया.
इसके बाद 29 जनवरी 2023 को जब वह खेतों पर जा रहे थे तो दोनों आरोपियों ने रास्ता रोककर उन्हें धमकाया और गाली गलौज की. पीड़िता के मुताबिक बार-बार डायन बताकर मारपीट व गाली गलौज करने के चलते वह अत्यधिक परेशान है. ऐसे में पीड़िता ने बौली थाना पर रिपोर्ट सौंपकर कार्यवाही की मांग की.बहरहाल बौंली थाना पुलिस ने डायन एक्ट में प्रकरण दर्ज कर मामले की तहकीकात शुरू कर दी है.