Sri Ganganagar News: पाक विस्थापितों को अब मिलेगी भारत की नागरिकता, ऑनलाइन आवेदनों की जांच शुरू
Anupgarh News: राजस्थान के अनूपगढ़ में पाक विस्थापित लोग की ओर से भारत की नागरिकता के लिए किए गए ऑनलाइन आवेदनों की जांच शुरू हो गई है. जांच के पाक विस्थापितों को भारत की नागरिकता मिलेगी.
Rajasthan News: पिछले कई वर्षों से पाक विस्थापित लोग भारत में रह रहे हैं और भारत की नागरिकता लेने के लिए प्रयासरत है. भारत सरकार के द्वारा पाक विस्थापितों को नागरिकता देने के लिए नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 की धारा 6 (बी) के तहत पाक विस्थापितों से ऑनलाइन आवेदन करवाए गए थे. काफी संख्या में पाक विस्थापितों के द्वारा ऑनलाइन आवेदन भी किए गए थे. सोमवार को अनूपगढ़ नगर परिषद में श्रीगंगानगर डाकघर की अधीक्षक सीताराम खत्री की अध्यक्षता में पांच सदस्य कमेटी के द्वारा पाक विस्थापित नागरिकों के द्वारा किए गए ऑनलाइन आवेदनों की जांच की गई. 27 और 28 मई को पहले चरण की मीटिंग के दौरान कुल 40 पाक विस्थापितों के दस्तावेजों की जांच कमेटी के द्वारा की गई.
विस्थापित लोगों के दस्तावेजों का किया गया सत्यापन
कमेटी के अध्यक्ष सीताराम खत्री ने बताया कि भारत सरकार के निर्देशानुसार अनूपगढ़ जिले में रह रहे जिन पाक विस्थापितों ने भारत की नागरिकता लेने के लिए ऑनलाइन आवेदन किया था उनके लिए 27 और 28 मई को प्रथम बैठक का आयोजन किया गया. उन्होंने बताया कि दोनों दिनों में कुल 40 पाक विस्थापित लोगों के दस्तावेजों का सत्यापन किया गया. उन्होंने बताया कि कमेटी के द्वारा दस्तावेजों का सत्यापन करने के बाद उच्च अधिकारियों को सूची भेजी जाएगी. उच्च अधिकारियों के द्वारा सत्यापन की जांच के बाद उनकी रिपोर्ट के आधार पर भारत सरकार के द्वारा पाक विस्थापितों को भारत के नागरिकता दी जाएगी. खत्री ने बताया कि नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के तहत अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान के विस्थापितों को भारत की नागरिकता देने का प्रावधान है. उन्होंने बताया कि इस अधिनियम में हिंदू, सिख बौद्ध, ईसाई, जैन और पारसी धर्म के लोगों को भारत के नागरिकता दी जाती है.
पाक विस्थापितों के चेहरे पर दिखी खुशी
दस्तावेजों की जांच करवाने पहुंचे विस्थापित भगवाना राम ने बताया कि वह सन 2000 में पाकिस्तान से भारत आए थे और भारत आने के बाद वह अपने परिवार के सदस्यों के साथ जीवन यापन कर रहे हैं. उन्होंने बताया कि अगर भारत सरकार उन्हें भारत की नागरिकता देती है, तो उन्हें इससे काफी फायदा मिलेगा. उन्होंने बताया कि उनके मूल दस्तावेज भारत के बन जाएंगे और मूल दस्तावेज बनने के बाद उन्हें भारत सरकार व राजस्थान सरकार के विभिन्न योजनाओं का भी लाभ मिलेगा. पाक विस्थापित रामचंद्र, उतमाराम और खेमाराम ने बताया कि वह लगभग सन 1995 में भारत आए थे. भारत सरकार के द्वारा पाक विस्थापितों को भारत की नागरिकता देने के लिए ऑनलाइन आवेदन करवाए गए थे और अब उन्हें उम्मीद है कि भारत सरकार पाक विस्थापितों को शीघ्र ही भारत की नागरिकता देगी.
रिपोर्टर- संजय प्रकाश
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