अनूपगढ़: सिंगल यूज प्लास्टिक कोबेन किए जाने के बाद 1 जुलाई से सिंगल यूज प्लास्टिक के प्रतिबंधित नियमों को लेकर आज बाजार के दुकानदारों को जानकारी देने के लिए नगरपालिका प्रशासन की ओर से एक बैठक बुलाई गई. जिसमें मुख्य बाजार की किराना यूनियन, मनिहारी यूनियन और होटल यूनियन सहित डिस्पोजल के दुकानदारों सहित अन्य यूनियन के सदस्यों को व प्रतिनिधियों को बुलाकर नए नियमों की जानकारी नगरपालिका अध्यक्ष प्रियंका बैलान, अधिशासी अधिकारी लाजपत बिश्नोई, राजस्व निरीक्षक संदीप बिश्नोई द्वारा दी गई.


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इस मौके पर राजस्व निरीक्षक संदीप बिश्नोई ने बैठक में मौजूद दुकानदारों से आह्वान किया कि प्रतिबंधित सिंगल यूज प्लास्टिक की थैलियों सहित अन्य सामान की बिक्री बंद कर दें, क्योंकि सरकार ने कल 1 जुलाई से इस पर प्रतिबंध लगा दिया है, अगर कोई भी दुकानदार प्रतिबंधित सिंगल यूज प्लास्टिक के आइटम बेचते और इस्तेमाल करते पाया गया तो दुकानदार का सारा सामान प्लास्टिक सिंगल यूज प्लास्टिक जप्त करने के साथ-साथ कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी. जिसके तहत नए नियमों में सरकार ने 1 लाख रुपए तक का जुर्माना व 5 साल तक की सजा का प्रावधान किया है, ऐसे में हमें नियमों की पालना करने के तहत सिंगल यूज प्लास्टिक के आइटम नहीं बेचने हैं. 


इस मौके पर नगरपालिका के अधिशासी अधिकारी बिश्नोई व अध्यक्ष बेलान ने बैठक में मौजूद वार्ड पार्षदों को लोगों को प्लास्टिक के प्रतिबंध के बारे में जानकारी देते हुए उन्हें सिंगल यूज प्लास्टिक का सामान नहीं खरीदने के लिए प्रेरित करें, क्योंकि सिंगल यूज प्लास्टिक के आइटम पर्यावरण को दूषित करते हुए बहुत बड़ी बाधा उत्पन्न करते हैं. उन्होंने कहा कि प्लास्टिक की थैलियां नालियों में कचरे के रूप में एकत्रित होकर बहुत बड़ी समस्या को जन्म देती हैं.


गायों के पेट में भी जा कर यह बीमारियों का कारण बनती है, ऐसे में हमें वार्ड में जा जाकर लोगों को सिंगल यूज प्लास्टिक आइटम नहीं इस्तेमाल नहीं करने के लिए प्रेरित व जागरूक करना है. इस मौके पर प्लास्टिक क्रॉकरी डिस्पोजल क्रोकरी का कार्य करने वाले दुकानदारों ने अनेक प्रकार के सवाल नगरपालिका के अधिशासी अधिकारी अध्यक्ष व राजस्व निरीक्षक के समक्ष रखें. जिस पर अधिशासी अधिकारी ने दावा किया कि जिन आइटम पर सरकार ने प्रतिबंध लगाया है, उनको आप नहीं बेचेंगे.


अधिशासी अधिकारी लाजपत बिश्नोई ने बताया कि सिंगल यूज प्लास्टिक आइटम में स्टिक वाले एअरबड्स, गुब्बारों के लिए प्लास्टिक की डांडिया, प्लास्टिक के झंडे, कैंडी स्टिक,आइसक्रीम की डंडी या थर्माकोल की सजावट की सामग्री, प्लेट, गिलास, कांटे चम्मच, चाकू, स्ट्रोक, मिठाई के डिब्बों, निमंत्रण कार्ड और सिगरेट पैकेट, पैक करने वाली फिल्में 100 माइक्रोन से कम मोटाई वाले प्लास्टिक पीवीसी बैनर का प्रयोग नहीं करेंगे और ना ही इनको बेचेंगे, अगर कोई नियमों के विरुद्ध पाया गया तो सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी. बैठक में पालिकाध्यक्ष प्रियंका बेलान, अधिशासी अधिकारी लाजपत बिश्नोई, राजस्व निरिक्षक अशोक मिठीया सहित अन्य दुकानदार मौजूद रहे. 


Reporter- Kuldeep Goyal


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