Rajasthan Election 2023: राजस्थान चुनाव से पहले बड़ी कार्रवाई, अनूपगढ़ पुलिस ने 2 लाख 83 हजार 500 रुपये समेत पिकअप को किया जप्त
राजस्थान विधानसभा चुनाव को लेकर श्रीगंगानगर के अनूपगढ़ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की. रविवार को स्थानीय पुलिस ने शहीद उधम सिंह चौक के पास 2 लाख 83 हजार 500 रूपए को हेड कांस्टेबल नरेंद्र शर्मा ने धारा 102 के तहत जप्त कर अनुसंधान शुरू कर दिया है.
Rajasthan Election 2023: राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 के मद्देनजर निर्वाचन आयोग की तरफ से लगाई गई आदर्श आचार सहिंता की पालना करवाने के लिए पुलिस सजगता से कार्य कर रही है. आदर्श आचार संहिता की पालना के लिए विभिन्न मार्गों पर मादक पदार्थों तथा हथियारों को लाने ले जाने के साथ-साथ विभिन्न पहलुओं से जांच कर रही है.
शहीद उधम सिंह चौक के पास गश्त के दौरान बड़ी कार्रवाई
रविवार को स्थानीय पुलिस ने शहीद उधम सिंह चौक के पास गश्त के दौरान वाहनों की सघनता से जांच की गई. जांच के दौरान एक पिकअप से नियमों के विरूद्ध अधिक मात्रा में नगदी पाई गई, पूछताछ में वाहन चालक के द्वारा संतुष्टजनक जवाब नहीं देने पर नकदी 2 लाख 83 हजार 500 रूपए को हेड कांस्टेबल नरेंद्र शर्मा ने धारा 102 के तहत जप्त कर अनुसंधान शुरू कर दिया है.
पिकअप से 2 लाख 83 हजार पांच सौ रूपए मिले
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थानाधिकारी ईश्वर प्रसाद जांगिड़ ने बताया कि रविवार को हेड कांस्टेबल नरेन्द्र शर्मा, कांस्टेबल संदीप, कांस्टेबल मकबूल शाह नेशनल हाइवे नम्बर 911 पर स्थित उधम सिंह चौक के पास नाका लगाकर प्रत्येक आने जाने वाले वाहन की जांच कर रहे थे. उक्त मार्ग पर एक पंजाब नम्बर की सफेद पिकअप को रोकर तलाशी ली तो उक्त पिकअप से 2 लाख 83 हजार पांच सौ रूपए नकदी मिले.
पुलिस ने पिकअप चालक से जब उक्त राशि के बारे में पूछताछ की गई तो वह राशि के संबंध में कोई संतोषजनक जवाब पुलिस को नहीं दे पाया. पूछताछ में उसने अपना नाम संदीप सिह (46) पुत्र दलवीर सिह निवासी बुर्ज सिध्वां पुलिस थाना कबरवाला जिला मुक्तसर साहिब पंजाब बताया.
हेड कांस्टेबल नरेंद्र शर्मा ने चालक को उक्त वाहन के मालिकाना हक संबंधी कागजात पेश करने के लिए कहा तो उसके पास पिकअप के रजिस्ट्रेशन संबंधी किसी प्रकार के दस्तावेज नहीं मिले. थानाधिकारी ने बताया कि राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 होने के कारण राजस्थान प्रदेश में चुनाव आचार संहिता लगी हुई है.
उक्त राशि संदिग्ध प्रतीत हो रही है या अवैध कार्य के लिये हो सकती है, जिसको धारा 102 सीआरपीसी में जब्त कर उक्त राशि को मालखान मे जमा करवाया गया. इसके अलावा पिकअप के कागजात नहीं होने के कारण धारा 207 एमवीएक्ट में सीज किया गया.