Malpura: मालपुरा नगर पालिका चेयरमैन सोनिया सोनी को पद के दुरुपयोग मामले में (Asha Nama became acting president) सस्पेंड करने के बाद अब उनकी जगह अन्य पिछड़ा वर्ग (महिला) से ही आशा नामा को अध्यक्ष पद का कार्यभार सौंपा है. स्वायत्त शासन विभाग ने आदेश जारी करते हुए आशा नामा को आगामी 60 दिन या फिर राज्य सरकार की ओर से कोई अन्य आदेश जारी होने तक कार्यवाहक अध्यक्ष बनाया गया है.


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स्वायत शासन विभाग जयपुर के आदेशानुसार मालपुरा नगर पालिका अध्यक्ष सीट पर कार्यवाहक पालिका अध्यक्ष पद पर आशा नामा ने पालिका अध्यक्ष पद पर चौथी बार कार्यभार ग्रहण किया. आदेशों की पालना में  कार्यवाहक अधिशासी अधिकारी देशराज मीणा ने आशा नामा को कार्यभार ग्रहण करवाया.


 कार्यभार ग्रहण करने के बाद आशा नामा ने कहा कि नगर पालिका क्षेत्र में चहुंमुखी विकास करवाना ही उनका मुख्य उद्देश्य है. इसके लिए वह सभी पार्षदों को साथ में लेकर नगरपालिका के सभी वार्डों में पार्षदों की राय से विकास करना उनकी प्रथम प्राथमिकता रहेगी. उन्होंने आगे कहा कि  उनके पिछले तीन कार्यकाल में भी नगर पालिका क्षेत्र में करोड़ों रुपए के विकास कार्य किए गए हैं. आगे भी जल्द ही बोर्ड मीटिंग बुलाकर विकास कार्य करने के प्रस्ताव तैयार किए जाएंगे.


क्या है मामला
गौरतलब है कि ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष रामदेव बैरवा की ओर से की गई शिकायत पर सोनिया सोनी को निलंबित किया गया था। जिसमें सोनिया सोनी द्वारा नगरपालिका की पत्रावलियां, कंप्यूटर सहित अन्य सामान अपने घर पर ले जाने की शिकायत की गई थी.


मालपुरा नगर पालिका में 12 जनवरी 2022 को भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की टीम ने एक ठेकेदार की ओर से दी गई शिकायत के बाद कार्रवाई की थी. इसमें टीम ने एक दलाल और संविदा पर लगे कनिष्ठ अभियंता को गिरफ्तार किया था. इस मामले में पालिका अध्यक्ष के पति को भी दोषी माना गया था. जिस पर पालिका अध्यक्ष पति की उच्च न्यायालय से गिरफ्तारी पर रोक लगी हुई है. हालांकि अजमेर के क्षेत्रीय उप निदेशक की ओर से भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की जांच रिपोर्ट और दस्तावेज के अनुसार पालिका अध्यक्ष सोनिया सोनी के खिलाफ की गई जांच में उनके पति को दोषी माना है.


ऐसे में राज्य सरकार की ओर से पालिका अध्यक्ष सोनिया सोनी के खिलाफ न्यायिक जांच करवाने का फैसला लिया गया. यही नहीं पद पर रहते हुए न्यायिक जांच में व्यवधान की सम्भावना को ध्यान में रखते हुए, नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 43 (10) और धारा 39 (6) के तहत पालिका अध्यक्ष को वार्ड नम्बर 19 के पार्षद और अध्यक्ष पद से निलंबित किया गया. हालांकि उस वक्त सोनिया सोनी कोर्ट से स्टे ले आई. लेकिन अब स्टे खारिज होने के बाद उन्हें दोबारा निलंबित कर दिया गया है.


वहीं मालपुरा नगरपालिका का काम बाधित ना हो इसे ध्यान में रखते हुए स्वायत्त शासन विभाग ने राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 50(1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए वार्ड 21 की सदस्य आशा नामा को कार्यवाहक अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी सौंपी है. नगरपालिका मालपुरा में अध्यक्ष पद अन्य पिछड़ा वर्ग महिला के लिए आरक्षित है. इसे ध्यान में रखते हुए आशा नामा को कार्यभार सौंपा गया है.


Reporter: Purshotam Joshi


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