Udaipur: पोक्सो कोर्ट ने नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में सुनाई 20 साल की सजा, आर्थिक दंड भी..
उदयपुर में शुक्रवार को पोक्सो कोर्ट ने दुष्कर्म के एक मामले में बडा फैसला सुनाया है. कोर्ट ने आरोपी किशोर को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाते हुए उस पर 10 हजार रुपए का आर्थिक जुर्माना भी लगाया है.
Udaipur: बताया जा रहा है कि उदयपुर के टीडी थाने में 8 नवम्बर 2019 को नाबालिग ने एक किशोर पर उससे जबरन दुषकर्म करने का आरोप लगाया. मामले में टीडी थाना पुलिस ने कार्यवाही करते हुए आरोपी किशोर को डिटेन किया. इसके बाद पुलिस ने अनुसंधान पूर्ण कर मामले में रिेपोर्ट कोर्ट पर पेश की. करीब पौने तीन साल तक चली सुनवाई के बाद किशोर पर लगे आरोप सही साबित हुए.
इस पर पीठासीन अधिकारी भूपेन्द्र कुमार सनाढ्य ने किशोर को कड़ी सजा सुनाई है. लोक अभियोजक चेतनपुरी गोस्वामी ने बताया कि नाबालिग पीड़िता के पिता को दो मकान हैं.
पीड़िता अपने मां के साथ पिता के पुराने मकान में रहती थी. 7 नवम्बर 2019 को देर शाम को उसकी मां उसे घर पर छोड़ कर पिता से मिलने नए घर पर चली गई. इस दौरान मौका देख कर किशोर जबरन घर के अंदर घुसा आया. नाबालिग को अकेला देख उसने उसके साथ जोर जबरदस्ती कर उसके साथ दुष्कर्म किया. आरोपी किशोर के जाने के बाद पीड़िता अपने पिता के पास नए मकान पर पहुंची और अपने साथ हुई इस अनहोनी के बारे में बताया.
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इस पर परिवार के लोग उसे लेकर टीडी थाने पहुंचे और मामला दर्ज कराया. मामले की सुनावाई के दौरान कोर्ट में 40 गवाहों को पेश कर उनके बयान दर्ज किए गए. आरोपी को सजा सुनाने के दौरान पीठासीन अधिकारी ने अपने आदेश में स्पष्ट किया है कि आरोपी अभी किशोर कम उम्र का है, ऐसे में 21 वर्ष पूर्ण नहीं हो जाती, तब तक उसे राजसमंद की बाल कल्याण समिति की निगरानी में रखा जाए.
Reporter-Avinash Jagnawat
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