Right To Health Bill को लेकर इन 8 बातों पर बनी सरकार से सहमति, देखिए ये 8 बिंदू
Apr 04, 2023, 15:28 PM IST
Right To Health Bill : 1. एचएम ने पहले ही 50 बिस्तरों से कम वाले निजी मल्टी स्पेशियलिटी अस्पतालों को आरटीएच से बाहर कर दिया है. 2. सभी निजी अस्पतालों की स्थापना सरकार से बिना किसी सुविधा के लारिड के रूप में की जा रही है और रियायती दर पर बुलिंग को भी आरटीएच अधिनियम से बाहर रखा जाएगा. 3. इसके बाद, अस्पतालों की निम्नलिखित श्रेणी आरटीएच अधिनियम द्वारा कवर की जाएगी. एक. निजी मेडिकल कॉलेज अस्पताल. बी. पीपीपी मोड पर बने अस्पताल सी. सरकार से मुफ्त या रियायती दरों पर जमीन लेने के बाद स्थापित अस्पताल (प्रति उनके अनुबंध की शर्तें). डी. अस्पताल ट्रस्टों द्वारा चलाए जाते हैं. भूमि और बुलिंग के रूप में सरकार द्वारा वित्तपोषित) 4. राजस्थान के विभिन्न स्थानों पर बने अस्पतालों को कोटा में नियमित करने पर विचार किया जायेगा नमूना 5. आंदोलन के दौरान दर्ज किए गए पुलिस मामले और अन्य मामले वापस लिए जाएंगे 6. अस्पतालों के लिए लाइसेंस और अन्य स्वीकृतियों के लिए सिंगल विंडो सिस्टम. 7. फायर एनओसी नवीनीकरण हर 5 साल में माना जाएगा 8. नियमों में कोई और परिवर्तन, यदि कोई हो, आईएमए के दो प्रतिनिधियों के परामर्श के बाद किया जाएगा अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता