Rajasthan News: मदिरा दुकानों की अवधि बढ़ाने के आदेश पर रोक, जस्टिस महेंद्र गोयल की पीठ ने सुनाया फैसला
Rajasthan News: मदिरा दुकानों की अवधि बढ़ाने के आदेश पर रोक रोक लग गया है. राजस्थान हाईकोर्ट की जयपुर बेंच में सुनवाई हुई. जस्टिस महेंद्र कुमार गोयल की पीठ ने फैसला सुनाया. आबकारी विभाग के 13 मार्च 2024 के आदेश पर स्टे दिया. 13 मार्च को आबकारी विभाग ने दुकानों की अवधि बढ़ा दी थी. मदिरा दुकानों के संचालन की अवधि 30 जून तक बढ़ाई थी. (वीडियो देखने के लिए 5 सेकेंड रुकें)-