Rajiv Gandhi Assassination: दोषियों की रिहाई के SC के आदेश को चुनौती देगी कांग्रेस, दायर करेगी पुनर्विचार आवेदन
Rajiv Gandhi Assassination Case: सुप्रीम कोर्ट ने 11 नवंबर को नलिनी श्रीहरन सहित छह दोषियों को समय से पहले रिहा करने का आदेश दिया था. न्यायालय ने तमिलनाडु सरकार द्वारा अपराधियों की सजा में छूट की सिफारिश के आधार पर यह आदेश दिया था.
Rajiv Gandhi Assassination Case: कांग्रेस पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या के मामले में छह दोषियों की समय से पहले रिहाई के फैसले के खिलाफ जल्द ही उच्चतम न्यायालय में नया पुनर्विचार आवेदन दायर करेगी. बता दें केंद्र सरकार पहले ही इस मामले में पुनर्विचार याचिका दायर कर चुकी है.
कांग्रेस सूत्रों ने कहा, राजीव गांधी हत्याकांड के छह दोषियों की रिहाई के फैसले को चुनौती देते हुए जल्द ही उच्चतम न्यायालय में नया पुनर्विचार आवेदन दायर की जाएगी. ."
सुप्रीम कोर्ट ने दिया था रिहाई का आदेश
बता दें सुप्रीम कोर्ट ने 11 नवंबर को नलिनी श्रीहरन सहित छह दोषियों को समय से पहले रिहा करने का आदेश दिया था. न्यायालय ने तमिलनाडु सरकार द्वारा अपराधियों की सजा में छूट की सिफारिश के आधार पर यह आदेश दिया था. न्यायालय के आदेश के बाद नलिनी के अलावा आर पी रविचंद्रन, संथन, मुरुगन, रॉबर्ट पायस और जयकुमार जेल से बाहर आ गए थे.
21 मई 1991 को हुई थी पूर्व पीएम की हत्या
बता दें 21 मई 1991 पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की तमिलनाडु के श्रीपेरम्बुदूर में एक चुनावी रैली के दौरान महिला आत्मघाती हमलावर ने हत्या कर दी थी. महिला आत्मघाती हमलावर की पहचान धनु के रूप में की गई थी.
एलटीटीई से संबंध रखने वाली धनु ने राजीव को फूलों का हार पहनाने के बाद उनके पैर छूए और झुकते हुए कमर पर बंधे विस्फोटकों में ब्लास्ट कर दिया. राजीव और हमलावर धनु समेत 16 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 45 लोग गंभीर रूप से घायल हुए.
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