Red Fort Violence: आरोपी Deep Sidhu को ASI मामले में जमानत मिली, कोर्ट ने लगाई ये शर्त
दिल्ली में 26 जनवरी को लाल किले पर हुई हिंसा में ASI से जुड़े मामले में आरोपी दीप सिद्धू को तीस हजारी कोर्ट ने जमानत दे दी है. कोर्ट ने उसे 25 हजार रुपये के निजी मुचलके पर रिहा करने का आदेश दिया है.
नई दिल्ली: दिल्ली में 26 जनवरी को लाल किले पर हुई हिंसा (Red Fort Violence) में ASI से जुड़े मामले में आरोपी दीप सिद्धू (Deep Sidhu) को तीस हजारी कोर्ट ने जमानत दे दी है. कोर्ट ने उसे 25 हजार रुपये का निजी मुचलका भरने की शर्त पर रिहा करने का आदेश दिया है. दीप सिद्धू को इससे पहले भी लाल किला हिंसा से जुड़े एक मामले में जमानत मिल चुकी है.
दिल्ली के बॉर्डर पर आंदोलन कर रहे हैं किसान
बताते चलें कि केंद्र के 3 नए कृषि कानूनों (New Farm Law) के विरोध में पिछले कई महीनों से पंजाब, हरियाणा और पश्चिम यूपी के किसान दिल्ली के तीन बॉर्डर पर बैठकर आंदोलन (Farmers Protest) कर रहे हैं. किसानों ने अपनी मांगों पर बल देने के लिए 26 जनवरी को दिल्ली के बाहरी इलाकों में ट्रैक्टर परेड की अनुमति देने की मांग की थी. शुरुआती असमंजस के बाद पुलिस ने वह परमीशन दे दी थी.
किसानों ने लाल किले पर की थी हिंसा
आरोप है कि इसके बाद आंदोलनकारी किसान परमीशन की शर्तों का उल्लंघन करते हुए आईटीओ से होते हुए लाल किले तक पहुंच गए और फिर वहां पर जमकर तोड़फोड़ मचाई. इस दौरान कई पुलिसवालों को बुरी तरह पीटा गया. दीप सिद्धू (Deep Sidhu) पर आरोप है कि वह इस हिंसाई भीड़ का नेतृत्व कर रहा था और उसी के उकसावे पर लोगों ने लाल किले से तिरंगा उतारकर वहां निशान साहिब फहरा दिया.
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सिद्धू को 17 अप्रैल को मिली थी पहली जमानत
इस मामले में तीस हजारी कोर्ट ने आरोपी दीप सिद्धू (Deep Sidhu) को 17 अप्रैल को जमानत दी थी. इससे पहले कि वह तिहाड़ जेल से बाहर निकल पाता, दिल्ली पुलिस ने उसे ऑर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया (ASI) की ओर से लाल किला हिंसा पर दर्ज करवाए गए दूसरे मामले में गिरफ्तार दिखा दिया. जिसके बाद उसकी रिहाई लटक गई. अब कोर्ट की ओर से ASI मामले में भी जमानत मिलने के बाद दीप सिद्धू के जेल से बाहर आने की संभावना बढ़ गई है.
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