नई दिल्ली: जेएनयू छात्रा और पूर्व छात्र संघ लीडर शहला राशिद के द्वारा रविवार को कश्मीर पर विवादित ट्वीट किए गए. भारतीय सेना ने उनके दावों को खारिज कर दिया था. अब उनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में आपराधिक शिकायत दर्ज करवाई गई है. शिकायत में कहा गया है कि शेहला ने अपने ट्वीट्स के जरिये भारतीय सेना पर निराधार आरोप लगाए हैं. उनके खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा दर्ज होने चाहिए. शिकायत में सुप्रीम कोर्ट से शहला राशिद की गिरफ्तारी की मांग की गई.  
 
सुप्रीम कोर्ट के वकील अलख आलोक श्रीवास्तव ने शहला राशिद के ट्वीट को अपनी शिकायत में आधार बनाया है और उनके खिलाफ IPC की धारा 124 A, 153, 153 A, 504, 505 और IT एक्ट की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर कार्रवाई किए जाने की मांग की है.   


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शहला राशिद मूल रूप से श्रीनगर की रहने वाली हैं. आर्टिकल 370 हटने के बाद से ही वह ट्विटर पर सरकार के खिलाफ लगातार सक्रिय हैं. रविवार को शहला ने एक के बाद एक कई ट्वीट कर सेना और पुलिस पर कई आरोप लगाए. बाद में सेना ने उनके दावों को खारिज कर दिया.