Unitech के प्रमोटर्स से `करीबी` पड़ी भारी, SC का तिहाड़ जेल के दोषी अफसरों को सस्पेंड करने का आदेश
यूनिटेक (Unitech) के प्रमोटर्स संजय चंद्रा और अजय चंद्रा (Chandra Brothers) से `करीबी` तिहाड़ जेल (Tihar Jail) के अफसरों को भारी पड़ी है. सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे दोषी अफसरों को सस्पेंड करने का आदेश दिया है.
नई दिल्ली: यूनिटेक (Unitech) के प्रमोटर्स संजय चंद्रा और अजय चंद्रा (Chandra Brothers) से मिलीभगत कर उन्हें विशेष सुविधाएं देने वाले तिहाड़ जेल (Tihar Jail) के अफसरों पर गाज गिरी है. सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने मामले की जांच में दोषी पाए गए जेल के ऐसे अफसरों को सस्पेंड करने के आदेश दिए हैं.
तिहाड़ जेल में ऑफिस चला रहे थे चंद्रा बंधु
बताते चलें कि चंद्रा बंधु तिहाड़ जेल (Tihar Jail) के अंदर से ही अपना ऑफिस चला रहे थे. उस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जांच करने का जिम्मा दिल्ली पुलिस के कमिश्नर राकेश अस्थाना को दिया था. कमिश्नर की रिपोर्ट मिलने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को मामले की सुनवाई कर सस्पेंशन का आदेश जारी किया.
जेल अफसरों पर नई FIR का आदेश
सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने दिल्ली पुलिस को चंद्रा बंधुओं (Chandra Brothers) और तिहाड़ जेल (Tihar Jail) अफसरों के गठजोड़ पर नई FIR दर्ज करने की इजाजत भी दे दी. यह FIR आपराधिक साजिश और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धाराओं के तहत दर्ज होगी. इसके साथ ही SFIO और ED की जांच भी साथ-साथ चलती रहेंगी.
सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस कमिश्नर को आदेश दिया कि वे अपनी सीलबंद जांच रिपोर्ट के कोर्ट को देने के साथ ही केंद्रीय गृह मंत्रालय को भी सौंपें. कोर्ट ने इस रिपोर्ट की कॉपी आरोपियों को देने से इनकार कर दिया.
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गृह मंत्रालय को 4 हफ्ते में सुझाव देने का निर्देश
कोर्ट ने जेल प्रबंधन को मजबूत करने और उपयुक्त उपाय देने के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय से सुझाव मांगे. अदालत ने कहा कि गृह मंत्रालय दिल्ली पुलिस की रिपोर्ट पर विचार कर 4 हफ्ते में अपने सुझाव दे. इस दौरान तिहाड़ जेल (Tihar Jail) के जो अधिकारी संलिप्त पाए गए हैं, उन्हें जांच पूरी होने तक निलंबित रखा जाए.
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