महाराष्ट्र: महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव से पहलेे एनसीपी नेता अजित पवार की मुश्किलें बढ़ती जा रही है. सोमवार को सहकारी बैंक घोटाला मामले में एनसीपी नेता अजित पवार सहित 70 लोंगो पर मामला दर्ज किया गया है. सभी आरोपियों के ऊपर 420, 506 409 465, 467 के तहत मामला दर्ज किया गया. बॉम्बे हाईकोर्ट ने मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्लू) को एनसीपी नेता और पूर्व उपमुख्यमंत्री अजित पवार और 70 से अधिक लोगों के विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य सहकारी बैंक घोटाले के मामले में प्राथमिक रिपोर्ट दर्ज करने का आदेश दिया था. कोर्ट ने ईओडब्लू को केस दर्ज करने के लिए पांच दिन का समय दिया था. 


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इस घोटाले में 2007 से 2011 के बीच आरोपियों की मिलीभगत से बैंक को एक हजार करोड़ रुपये का नुकसान होने का आरोप है. आरोपियों में 34 जिलों के विभिन्न बैंक अधिकारी शामिल हैं. ये नुकसान चीनी मिलों तथा कताई मिलों को ऋण देने और उनकी वसूली में अनियमितता के कारण हुआ.


बताया जा रहा है कि यह घोटाला 2001 से 2017 तक के बीच हुआ. गुरुवार को जस्टिस एससी धर्माधिकारी और जस्टिस एसके शिंदे की पीठ ने मामला दर्ज करने का आदेश दिया था. शरद पवार और अजित पवार के अलावा इस मामले के आरोपितों में राकांपा नेता जयंत पाटिल, कई अन्य राजनेता, सरकारी अधिकारी और राज्य के 34 जिलों के कोऑपरेटिव बैंक के कई वरिष्ठ अधिकारी शामिल हैं. सभी आरोपित 2007 से 2011 के बीच एमएससीबी को कथित रूप से 1,000 करोड़ रुपये का नुकसान पहुंचाने में शामिल थे.