दफ्तरों के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय ने जारी की गाइडलाइंस, इन बातों का रखना होगा ख्याल
जो दफ्तर और कार्यस्थल खुले हैं उनके लिए स्वास्थ्य मंत्रालय ने कुछ जरूरी गाइडलाइंस जारी की हैं.
नई दिल्ली: देश में लॉकडाउन (Lockdown) 4.0 नए नियमों के साथ लागू हुआ है. कई गतिविधियों पर जहां अभी भी रोक है, वहीं कुछ गतिविधियां शुरू की गई हैं. हालांकि लॉकडाउन में ढील कुछ शर्तों के साथ दी गई है. वहीं जो दफ्तर और कार्यस्थल खुले हैं उनके लिए स्वास्थ्य मंत्रालय ने कुछ जरूरी गाइडलाइंस जारी की हैं-
-दफ्तर में कर्मचारियों के बीच दूरी बनाए रखना जरूरी. और बैठने की व्यवस्था सहित कई बातों के लिए 1 मीटर की दूरी जरूरी.
-मुंह को मास्क या कपड़े से ढंकें.
-साबुन या हैंड सेनिटाइजर से थोड़े थोड़े अंतराल में हाथ साफ करें.
-बीमार होने पर इसकी सूचना लोकल प्रशासन को देना अनिवार्य.
-छींकने या खांसते वक्त मुंह को ढंकें.
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-दफ्तर जाते वक्त सावधानी बरतें. सार्वजनिक जगहों पर चीजों को छूने से बचें.
-अगर किसी दफ्तर में किसी को कोरोना का संक्रमण होता है तो पिछले 48 घंटे में जहां जहां वो संक्रमित व्यक्ति गया होगा उसे डिस्इंफेक्ट करना जरूरी है. डिस्इंफेक्ट करने के बाद काम शुरू किया जा सकता है. दफ्तर या बिल्डिंग के पूरे हिस्से को सील की जरूरत नहीं.
-किसी ऑफिस या बिल्डिंग में कोरोना के कई केस आने की सूरत में पूरी दफ्तर को 48 घंटों के लिए सील किया जाएगा. जब तक उस ऑफिस को डिस्इंफेक्ट कर सुरक्षित घोषित नहीं कर लिया जाता तब तक सभी को वर्क फ्रॉम होम करना होगा.
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