गोहत्या पर पाबंदी के लिए जल्दी ही कानून लागू करेगी येदियुरप्पा सरकार
पशुपालन मंत्री ने बताया कि कोविड-19 संकट समाप्त होते ही विशेषज्ञों की एक समिति का गठन किया जाएगा.
बेंगलुरु: कर्नाटक (Karnataka) के पशुपालन मंत्री प्रभु चौहान (Prabhu Chauhan) ने शनिवार को कहा कि राज्य में गोहत्या, गोमांस की बिक्री और खपत पर जल्दी ही प्रतिबंध लगाया जाएगा. भारतीय जनता पार्टी ने कर्नाटक विधानसभा चुनाव 2018 के घोषणापत्र में गोहत्या पर पाबंदी लगाने का वादा किया था.
चौहान के कहा कि सरकार गोहत्या पर पाबंदी लगाने के लिए कानून बनाने की खातिर प्रतिबद्ध है. कोविड-19 संकट समाप्त होते ही विशेषज्ञों की एक समिति का गठन किया जाएगा, और जरूरत पड़ने पर यह समिति गुजरात और उत्तर प्रदेश में लागू कानून का अध्ययन करने के लिए वहां का दौरा करने भी जाएगी. चौहान ने आगे कहा कि वह इस संबंध में मुख्यमंत्री से चर्चा करेंगे और अन्य राज्यों की तुलना में कर्नाटक में इस कानून को ज्यादा प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए वह प्रतिबद्ध हैं.
कानून लागू होने के बाद गोहत्या, गोमांस की बिक्री और खपत के अलावा कसाईघर के लिए गोवंश के परिवहन पर भी रोक होगी. भाजपा नीत सरकार 2010 में गोहत्या निषेध संबंधी विधेयक लाई थी जिसे 2013 में कांग्रेस ने वापस ले लिया था. भाजपा के पुनः सत्ता में काबिज होने के बाद पार्टी के कई नेताओं की मांग है कि फिर से गोहत्या कानून बनाया जाए.