नई दिल्ली: दिल्ली दंगा मामले में UAPA के तहत गिरफ्तार जेएनयू के पूर्व छात्र उमर खालिद (Umar Khalid) की आज कड़कड़डूमा कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी हुई. इस दौरान दिल्ली पुलिस ने अदालत से 10 दिनों की रिमांड मांगी थी, जिसे कोर्ट ने मंजूर कर लिया है. 


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सुनवाई के दौरान रिमांड का विरोध करते हुए उमर खालिद के वकील ने कहा कि एंटी सीएए प्रोटेस्ट करना कोई अपराध नहीं है. इस पर दिल्ली पुलिस ने दंगों को लेकर कुछ दिन पहले दायर की गई सप्लीमेंट्री चार्जशीट का जिक्र किया और उमर खालिद को लेकर दिया गया एक बयान पढ़कर सुनाया. इस बयान में गवाह ने कहा था कि उमर खालिद दंगे कराना चाहता था. उसने कहा था कि अब भाषणबाजी से काम नहीं चलेगा. सरकार मुस्लिम के खिलाफ है. खून बहाना पड़ेगा. ऐसे नहीं चलेगा. चक्का जाम ही आखिरी रास्ता है. कोर्ट में इस मामले की सुनवाई चल रही है.


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गौरतलब है कि लंबी पूछताछ के बाद दिल्ली दंगों के आरोपी उमर खालिद को पुलिस ने रविवार देर रात गिरफ्तार किया था. पुलिस को दिल्ली में हुए खूनी दंगे में उमर की तलाश थी. पुलिस ने दंगे से जुड़े एक अन्य मामले में उमर के खिलाफ गैर कानूनी गतिविधि (निषेध) कानून (यूएपीए) के तहत मामला दर्ज किया था. दिल्ली पुलिस की विशेष शाखा ने भी दंगे के पीछे कथित साजिश के मामले में उमर से पूछताछ की थी. पुलिस ने उसका मोबाइल फोन भी जब्त कर लिया था.


बताते चलें कि संशोधित नागरिकता कानून (सीएए) के विरोधी और समर्थकों के बीच हिंसा के बाद 24 फरवरी को उत्तर पूर्वी दिल्ली में सांप्रदायिक दंगे भड़क गए थे, जिसमें कम से कम 53 लोगों की मौत हुई थी. जबकि 200 के करीब घायल हुए थे. इस मामले में हाल ही में कई बड़े नेताओं के खिलाफ दिल्ली पुलिस में चार्जशीट दाखिल की है.


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बताते चलें कि उमर खालिद पर दिल्ली दंगों के लिए नार्थ ईस्ट एरिया के कई इलाकों में मीटिंग कर धरना प्रदर्शन के लिए लोगों को उकसाने और फंड उपलब्ध कराने का आरोप है. पुलिस पूछताछ में उमर खालिद ने बताया कि दिसंबर के पहले हफ्ते में CAA और NRC के खिलाफ खड़े होने और विरोध प्रदर्शन तेज करने के लिए एक बड़ी मीटिंग जंगपुरा इलाके में की गई थी. जहां पर उमर खालिद, शरजील इमाम ,परवेज आलम, नदीम खान और कई अन्य लोग शामिल हुए. 


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