मुंबई: `No Parking` जोन में वाहन खड़ा करने पर लगेगा जुर्माना
शहर कि यातायात व्यवस्था बेहतर हो इसलिए बीएमसी प्रशासन ने `नो पार्किंग जोन` में जुर्माना लगाने का फैसला किया है .
मुंबई: मुंबई में रविवार (7 जुलाई) से नो पार्किंग में खड़े वाहनों पर जुर्माना वसुला जाएगा. बृहन मुंबई नगर निगम ( बीएमसी ) क्षेत्र के पब्लिक पार्किंग जोन के 500 मीटर तक के दायरे में अवैध पार्किंग करने पर रविवार से जुर्माना वसुला जाएगा .
बीएमसी कमिश्नर प्रवीण सिंह परदेशी ने यह आदेश जारी किए है, इस आदेश के तहत बीएमसी क्षेत्र के नो पार्किंग जोन में यह कार्रवाई की जाएगी. अगर कोई बड़ा वाहन अवैध पार्किंग करता है तो उसके मालिक-ड्राइवर पर 15 हजार का जुर्माना वसूला जाएगा. मध्यम आकार के वाहन पर अवैध पार्किंग के लिए 11 हजार का जुर्माना . कार और जीप के लिए 10 हजार का जुर्माना तय किया गया है.
ऑटो रिक्शा के लिए 8 हजार का जुर्माना लगाया जाएगा . टू-व्हीलर के लिए 5 हजार का जुर्माना वसुला जाएगा . बीएमसी प्रशासन ने बीएमसी क्षेत्र की 23 जगहों पर पब्लिक पार्किंग लॉट्स बनाए गए है. इसमें से 7 पार्किंग लॉट्स में ठेकेदार कि नियुक्ति होने तक नागरिक मुफ्त में गाड़ियां रख सकते है.
अवैध पार्किंग के कारण गाड़ियों को रफ्तार धीमी करनी पडती है जिससे ट्रेफिक जाम होता है. लोगों में अनुशासन बना रहे और शहर कि यातायात व्यवस्था बेहतर हो इसलिए बीएमसी प्रशासन ने 'नो पार्किंग जोन' में जुर्माना लगाने का फैसला किया है . इसकी जानकारी देने के लिए बीएमसी ने कई जगह सूचना बोर्ड लगाए है.
रविवार को 23 पार्किंग लॉट्स के आसपास यह कार्रवाई शुरू होगी. इसके साथ ही तीन जगहों पर पार्किंग लॉट्स की प्रक्रिया पूरी की जाएगी. यहां ठेकेदारों से समझौते की प्रक्रिया पूरा होते ही पब्लिक पार्किंग लॉट्स शुरू होगें जिसके बाद मुबई में पार्किंग लॉट्स की संख्या 23 बढकर 26 हो जाएगी .
इस कार्रवाई के दूसरे चरण में बीएमसी क्षेत्र के कुछ सड़कों पर नो पार्किंग जोन बनाए जाएंगे और वहाँ अगर अवैध पार्किंग होती है तो बीएमसी प्रशासन कार्रवाई करेगा . इस संबंध में बीएमसी के 7 जोन के उपायुक्त और सह आयुक्तोंको आदेश जारी किए गए है .