नई दिल्लीः पालघर में दो साधुओं की निर्मम हत्या (Palghar saint killing case) के मामले में महाराष्ट्र पुलिस सुप्रीम कोर्ट में सीबीआई जांच की मांग का विरोध किया है. महाराष्ट्र पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट में हलफ़नामा दाखिल किया है जिसमें कहा गया है कि मामले की सीबीआई जांच की मांग करने वाली याचिका खारिज किए जाने के साथ ही याचिकाकर्ता पर जुर्माना भी लगाया जाना चाहिए. महाराष्ट्र पुलिस का कहना है कि राज्य CID मामले में गहन जांच के बाद दो चार्जशीट दायर कर चुकी है. इन चार्जशीट को भी कोर्ट में भी जमा कराया गया है. 


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पुलिस ने कहा कि इस वारदात को रोकने में अपनी ज़िम्मेदारी के निर्वहन में जिनकी लापरवाही पाई गई, उन पुलिसकर्मियों के खिलाफ विभागीय जांच क गई. विभागीय जांच में दोषी पाए गए अस्सिटेंट पुलिस इस्पेक्टर  आनंदराव शिवाजी काले को सर्विस से बर्खास्त किया गया है. इसके अलावा असिस्टेंट पुलिस सब इस्पेक्टर रविन्द्र दिनकर सालुंनखे और हैडकांस्टेबल  नरेश ढोंडी  को कंपलसरी रिटायरमेंट दिया गया है.


मामले में लापरवाही के दोषी 15 दूसरे पुलिसकर्मियों को दो / तीन साल के लिए न्यूनतम सेलेरी देने दिए जाने का दंड दिया गया है. बता दें कि 6 अगस्त को हुई पिछली सुनवाई में  सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र पुलिस से इस मामले में दायर चार्जशीट मांगी थी. साथ ही इस मामले में लापरवाही के लिए जिम्मेदार पुलिसकर्मियों  के खिलाफ कार्रवाई की ब्यौरा भी मांगा था.