जयपुर: राजस्थान सरकार (Rajasthan Government) ने स्कूलों में मोबाइल के इस्तेमाल पर रोक (Ban on Mobile) लगाई है. माध्यमिक शिक्षा निदेशक नथमल डिडेल ने स्कूलों में मोबाइल के उपयोग को लेकर परिपत्र(Circular) जारी किया है. 


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परिपत्र के अनुसार, सरकारी स्कूलों (Government School) में प्रिंसिपल सहित अध्यापक मोबाइल फोन (Mobile Phone) ले जा सकेंगे. लेकिन क्लास में मोबाइल के उपयोग पर पूर्ण पाबंदी रहेगी. स्कूलों में सूचना के आदान-प्रदान के मोबाइल के नियंत्रण उपयोग की छूट दी गई है. यह आदेश 27 अक्टूबर से लागू होगा.


जानिए क्या है गाइडलाइन
माध्यमिक शिक्षा निदेशक नथमल डिडेल ने इस संबंध में गाइडलाइन (Guideline) जारी की. जिसके अनुसार स्कूल में बच्चे मोबाइल फोन फोन नहीं ला सकेंगे. इसके अलावा प्रार्थना सभा, बालसभा, पेरेंट्स मीटिंग व कक्षा कक्ष में मोबाइल फोन का उपयोग नहीं किया जाएगा.प्रार्थना सभा से पहले प्रिंसिपल कक्ष या स्टाफ कक्ष में मोबाइल जमा कराना होगा. वहीं, शिक्षकों को स्टूडेंट के सामने मोबाइल इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं होगी.



इनको रहेगी छूट
विद्यालय संबंधित सूचना भेजने के लिए जरूरत पड़ने पर प्रिंसिपल कक्ष या स्टाफ कक्ष में न्यूनतम रूप से मोबाइल का उपयोग किया जा सकेगा.3


भेजनी पड़ती है पोषाहार संबंधित जानकारी
गौरतलब है कि शिक्षकों को पोषाहार सहित अन्य जानकारी मोबाइल पर भेजनी पड़ती है. मोबाइल के इस्तेमाल पर रोक से शिक्षकों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा था. जिसे देखते हुए माध्यमिक शिक्षा निदेशक यह परिपत्र जारी किया है.


शिकायतों पर लिया गया संज्ञान
राजस्थान में लगातार शिकायत मिल रही थी कि शिक्षक क्लास में मोबाइल फोन बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं. इन्हीं शिकायतों का संज्ञान लेकर प्रदेश के शिक्षा विभाग ने सर्कुलर जारी किया है. 


हो सकती है अनुशासनात्मक कार्रवाई
विभाग ने यह भी कहा कि मोबाइल के इस्तेमाल पर रोक के बावजूद यदि कोई शिक्षक अपनी कक्षा में मोबाइल फोन का इस्तेमाल करता हुआ पाया जाता है तो स्कूल प्रभारी उसके खिलाफ तत्काल अनुशासनात्मक कार्रवाई कर सकता है.