Vande Bharat Express पर फिर पथराव, सामने आई चौंकाने वाली तस्वीरें, यहां देखें
Stones pelted on Vande Bharat Express: कर्नाटक में मैसूर-चेन्नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन पर पथराव की घटना सामने आई है. जिसमें हाई-स्पीड ट्रेन के एक कोच की दो खिड़कियां क्षतिग्रस्त हो गईं. दक्षिण पश्चिम रेलवे ने बयान जारी कर इस घटना की पुष्टि की है.
Stones pelted on Vande Bharat Express: कर्नाटक में मैसूर-चेन्नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन पर पथराव की घटना सामने आई है. जिसमें हाई-स्पीड ट्रेन के एक कोच की दो खिड़कियां क्षतिग्रस्त हो गईं. दक्षिण पश्चिम रेलवे ने बयान जारी कर इस घटना की पुष्टि की है. घटना शनिवार को कृष्णराजपुरम और बेंगलुरु छावनी रेलवे स्टेशनों के बीच की बताई जा रही है.
अधिकारियों ने कहा, "कोई भी व्यक्ति घायल नहीं हुआ है. दक्षिण पश्चिम रेलवे डिवीजन में लगातार हो रही पथराव की घटनाओं पर प्रकाश डालते हुए अधिकारियों ने कहा, "ट्रेनों पर पथराव की लगातार घटनाएं हो रही हैं. रेलवे सुरक्षा बल (RPF) ने दक्षिण पश्चिम रेलवे के बेंगलुरु डिवीजन में जनवरी 2023 में पथराव के 21 मामले और फरवरी 2023 में 13 मामले दर्ज किए हैं.
रेलवे ने बयान में कहा, "लोट्टेगोल्लाहल्ली - कोडिगेहल्ली, बय्यप्पनहल्ली - चन्नासंद्रा, चन्नासांद्रा-येलहंका, चिक्कबनावर - यशवंतपुर खंडों और कृष्णराजपुरम, बैयप्पनहल्ली, तुमकुरु, बनासवाड़ी, कार्मेलाराम और बेंगलुरु छावनी क्षेत्रों के पास पथराव की घटनाओं के आधार पर मामले दर्ज किए गए हैं." बयान में सार्वजनिक संपत्ति और यात्रियों दोनों को पथराव से हुए नुकसान का भी जिक्र किया गया. इसमें कहा गया है, "ट्रेनों पर पथराव से सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचता है. इससे ट्रेन में यात्रियों को चोट लगती है, जो कभी-कभी जानलेवा भी होती है."
अधिकारियों ने कहा, "ट्रेनों पर पथराव करना एक गैर-जमानती अपराध है. रेलवे अधिनियम की धारा 152 के अनुसार, यदि कोई व्यक्ति किसी ट्रेन पर पत्थर फेंकता है और इस तरह के कृत्य से ट्रेन में यात्रियों की सुरक्षा को खतरा होने की संभावना है, तो वह दंडनीय होगा. आजीवन कारावास या दस साल तक की कैद की सजा हो सकती है.”
रेलवे ने यात्रियों से टोल फ्री नंबर के जरिए ऐसी घटनाओं की सूचना रेलवे को देने को कहा है. अधिकारियों ने कहा, "रेलवे ने आम जनता और यात्रियों से अपील की है कि अगर वे पथराव की घटनाओं का सामना करते हैं तो वे टोल-फ्री हेल्पलाइन नंबर (139) पर सूचित करें."
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(एजेंसी इनपुट के साथ)