नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में मुंबई में फंसे उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर के मजदूरों को घर वापस भेजने का मामले पर शुक्रवार को सुनवाई हुई. सुप्रीम कोर्ट ने मुंबई के वकील सगीर अहमद के द्वारा सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री में जमा करवाए गए 25 लाख रुपये मृतक मजदूरों के परिजनों में बांटने का आदेश दिया है.


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बता दें कि मुंबई के वकील सगीर अहमद ने प्रवासी मजदूरों को वापस उनके घर पहुंचाने के खर्च के लिए सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री में 25 लाख रुपए जमा करवाए थे.


सुनवाई के दौरान सगीर अहमद खान ने कहा कि मजदूर घर पहुंच गए हैं, इसीलिए मेरे द्वारा जमा करवाए गए रुपये यूपी के उन 5 परिवारों में बांट दिए जाएं, जिनके लोग लौटने के दौरान मर गए थे.


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गौरतलब है कि पिछले महीने मई में वकील सगीर अहमद ने सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दाखिल करके लॉकडाउन के कारण मुंबई में फंसे संत कबीर नगर के प्रवासी मजदूरों को घर वापस भेजने की मांग की थी.


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