SC on sharjeel imam: दिल्ली में हुए दंगों के आरोपी शरजील इमाम को सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट से राहत देने से मना कर दिया है. सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दी है. हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट से जरूर कहा कि इस मामले की जल्द सुनवाई हो. सुप्रीम कोर्ट में शरजील इमाम की ओर से सीनियर एडवोकेट सिद्धार्थ दवे पेश हुए. उन्होंने कहा कि जमानत याचिका 2022 से लंबित है, जबकि उन्होंने साफ किया कि वह वर्तमान चरण में जमानत के लिए दबाव नहीं डाल रहे हैं.


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क्या कहा शरजील इमाम के वकील ने


सीनियर एडवोकेट सिद्धार्थ दवे ने कहा कि पिछले 2 साल से हाई कोर्ट में कई बार सुनवाई टली है. जिसके बाद याचिका की सुनवाई करने वाले जजों ने कहा कि 25 नवंबर को केस हाई कोर्ट में लगा है. याचिकाकर्ता के वकील उस दिन हाई कोर्ट से तेज सुनवाई का अनुरोध करें.


सुप्रीम कोर्ट ने क्यों किया इंकार


याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट की ओर से कहा गया कि अनुच्छेद 32 के तहत जनहित याचिका इस पर सुनवाई नहीं कर सकते हैं. बता दें कि शरजील इमाम को जनवरी 2020 में गिरफ्तार किया गया था. शरजील पर दिल्ली के जामिया और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में भड़काऊ भाषण देने का आरोप लगा है.


क्यों गिरफ्तार है शरजील इमाम


शरजील इमाम को दिल्ली पुलिस ने 2020 में गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम यानि कि (यूएपीए) के कड़े प्रावधानों के तहत गिरफ्तार किया था. शरजील इमाम पर फरवरी 2020 में हुए उत्तर-पूर्वी दिल्ली के इलाकों में हुए दंगों का आरोप है. आपको बता दें कि दिल्ली दंगे के दौरान 53 लोगों की जान चली गई थी जबकि इस दौरान 700 से ज्यादा लोग घायल हो गए थे. दंगे को रोकने के लिए पुलिस को खासी मशक्कत करनी पड़ी थी.